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Thursday, 7 November, 2024
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नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राउंड के पूछताछ के बाद अस्पताल में मां से मिले राहुल, दूसरे राउंड की पूछताछ जारी

वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ ईडी पार्टी के फंक्शनरीज की भूमिका के बारे में भी जांच करेगी. नेशनल हेराल्ड को एजीएल द्वारा पब्लिश किया जाता है जिसका स्वामित्व वाईआईएल के पास है.

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नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे राउंड की पूछताछ सोमवार को शुरू कर दी.

जांचकर्ताओं ने 51 साल के राहुल गांधी से पहले राउंड में लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की. पहले राउंड की पूछताछ लंच ब्रेक के टाइम दोपहर के सवा दो बजे खत्म हुई. अपनी मां सोनिया गांधी से गंगा राम हॉस्पिटल में मिलने के बाद राहुल गांधी अपने घर पहुंचे.

इसके बाद 3 बजकर 45 मिनट पर उनसे फिर से पूछताछ शुरू की गई. राहुल गांधी से एक असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पूछताछ रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर व ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी इसको सुपरवाइज कर रहे हैं. एक और अधिकारी राहुल गांधी के बयान को टाइप कर रहे हैं जो कि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है.

ईडी वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पूछताछ कर रहे हैं.

माना जा रहा है कि ईडी एजीएल एसेट्स को वाईआईएल को ट्रांसफर किए जाने और संबंधित मुद्दों के बारे में पूछताछ करेगा.

वित्तीय लेनदेन के साथ साथ ईडी पार्टी के फंक्शनरीज की भूमिका के बारे में भी जांच करेगी. नेशनल हेराल्ड को एजीएल द्वारा पब्लिश किया जाता है जिसका स्वामित्व वाईआईएल के पास है. इस मामले में ईडी सोनिया गांधी से भी पूछताछ करेगी. ईडी ने इस मामले में पेश होने के लिए सोनिया गांधी को नया समन जारी किया है.

पीएमएलए के अंतर्गत अनियमितताओं की जांच के बारे में मामला करीब 9 महीने पहले उस वक्त दर्ज किया गया था जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर आयकर विभाग द्वारा जारी एक जांच का संज्ञान एक ट्रायल कोर्ट ने लिया था.

स्वामी ने कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि एजीएल की संपत्ति को गलत तरीके से वाईआईएल को ट्रांसफर किया गया जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का 38-38 प्रतिशत का स्वामित्व था.

वाईआईएल प्रमोटर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे. स्वामी ने आरोप लगाया कि इन लोगो ने फंड्स का दुरुपयोग किया.

कांग्रेस का कहना है कि वाईआईएल कंपनीज़ ऐक्ट, 1956 के सेक्शन 25 के तहत गैर-लाभकारी संस्था है जो कि न ही प्रॉफिट को अपने पास रख सकती है और न ही उसके लाभांश को शेयर होल्डर्स को दे सकती है.


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