नई दिल्ली: गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 2019 की ‘मोदी सरनेम’ की टिप्पणी के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई.
बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही सूरत की सेशन कोर्ट से जमानत भी मिल गई.
सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल ने एक ट्वीट कर कहा, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.’
आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है. राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज था.
कोर्ट ने जब राहुल से पूछा कि वह इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? तो राहुल ने कहा मैंने जानबूझ कर यह बयान नहीं दिया था.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसले को 23 मार्च के लिए सुरक्षित कर दिया था. राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए अब तक तीन बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं.
कानून के तहत लड़ेंगे
मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने और जमानत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘उन्हें ज़मानत मिल गई है. ये (बीजेपी) लोग पहले जज को बदलते गए, हमें अंदाज़ा लग गया था लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं. कानून के तहत ही हम लड़ेंगे.’
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके 4 साल बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार दिया है.
‘सच्चाई की ताकत उनके साथ है’
राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी भी अपने भाई के सपोर्ट में सामने आई और कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है.
प्रियंका ने आगे कहा, ‘मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे. देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है.’
राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है?’ के खिलफ मामला दर्ज किया गया था. भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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