scorecardresearch
Sunday, 3 November, 2024
होमदेशपंजाब सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी

पंजाब सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने बुधवार को राज्य की सिविल सेवाओं, बोर्डों और निगमों के लिए सीधी भर्ती में महिलाओं के लिहाज से 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी.

Text Size:

चंडीगढ़: पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने बुधवार को राज्य की सिविल सेवाओं, बोर्डों और निगमों के लिए सीधी भर्ती में महिलाओं के लिहाज से 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020’ को मंजूरी दी जिसमें बोर्डों और निगमों में समूह ए, बी, सी और डी के पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की कैबिनेट की मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए पंजाब सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगा.

एक बयान जारी कर चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के और अधिक निर्णय आने वाले समय में लिए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि पहले पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम और पंजाब नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम को लागू करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगर निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था.

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अध्यादेश, 2020’ की जगह लेने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी. इसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

(पीटीआई के इनपुट्स के साथ)

share & View comments