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Thursday, 9 May, 2024
होमदेशपरमबीर सिंह ने CBI जांच की मांग वाली SC में दायर याचिका ली वापस, बॉम्बे हाईकोर्ट में करेंगे अपील

परमबीर सिंह ने CBI जांच की मांग वाली SC में दायर याचिका ली वापस, बॉम्बे हाईकोर्ट में करेंगे अपील

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मामला ‘काफी गंभीर’ है लेकिन याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के याचिका को बुधवार को वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार एवं कचादार की सीबीआई से ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी’ जांच कराने का अनुरोध किया था. परमबीर सिंह ने दायर याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कथित रूप से भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने को कहा.

मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने याचिका को वापस ले लिया है और कहा है कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उनके हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया है.

परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और परमबीर सिंह की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वे सीबीआई जांच के आदेश के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे. साथ ही उन्होंने परमबीर सिंह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने याचिका में गृह मंत्री को पार्टी नहीं बनाया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मामला ‘काफी गंभीर’ है लेकिन याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाना चाहिए. सिंह का पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह आज ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1988 बैच के अधिकारी परमबीर सिंह ने अदालत से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाने के आदेश को भी रद्द करने का भी अनुरोध किया था. उनका आरोप है कि यह आदेश ‘मनमाना’ और ‘गैर कानूनी’ है.

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सिंह ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने पुलिस के लिए मुंबई में हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य तय किया था.

(भाषा इनपुट के साथ)


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