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Friday, 20 December, 2024
होमदेशसभी किसान मोदी के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, महाराष्ट्र का यह किसान समूह जश्न मना रहा है

सभी किसान मोदी के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, महाराष्ट्र का यह किसान समूह जश्न मना रहा है

1978 में अर्थशास्त्री शरद जोशी द्वारा स्थापित शेतकरी संगठन से जुड़े किसानों का मानना है कि बाज़ार तक उनकी पहुंच की आज़ादी की मांग के करीब एक कदम है.

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मुंबई: पिछले महीने संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद फार्म बिलों के विरोध में कई राज्यों विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र के कई किसान आंदोलन में शामिल हो गए थे. लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अलग-अलग कारणों से सड़कों पर गए. उनमें से कुछ किसान कानूनों के समर्थन में सड़क पर उतरे.

वे 15-20 के समूह में एकत्र हुए और कृषि कानून के समर्थन के एक प्रदर्शन के रूप में रैलियों का आयोजन किया. पटाखे फोड़े और यहां तक ​​कि गुड्डी पर्व को मनाया आमतौर पर महाराष्ट्र में नए साल की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए गुड़ी पर्व मनाने की परंपरा है.

ये किसान शेतकरी संगठन से जुड़े हैं, जो 1978 में पूर्व सांसद, अर्थशास्त्री और कृषक शरद जोशी द्वारा स्थापित एक किसान समूह है.

इस समूह के लिए नए कृषि कानून ठीक उसी दिशा में एक कदम है, जिसकी हमेशा से वकालत की गई है. बाजारों तक पहुंच की स्वतंत्रता.

शेतकरी संगठन

शेतकरी संगठन का जन्म पुणे जिले में उस समय हुआ था जब प्राथमिक बाजारों में प्याज की कीमतें गिर गई थीं.

जोशी, जिन्हें खुद ड्राई फार्मिंग का अनुभव था, ने कहा था कि दशकों से किसानों को गरीब बनाए रखा गया था और ग्रामीण गरीबी को केवल लागत आधारित मूल्य निर्धारण के साथ कृषि को लाभदायक बनाकर निपटाया जा सकता है.

उन्होंने ‘इंडिया बनाम भारत’ वाक्यांश को गढ़ा- भारत में शहरी, ब्रिटिश-दिमाग और कुलीन वर्ग का विचार है, जबकि ग्रामीण भारत में किसानों का विचार है और यह उजागर करने की कोशिश की कि भारत की औद्योगिक योजना कैसे लाभान्वित हो रही है.

1990 में इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स में प्रकाशित आर आर दोषी ने एक पेपर कहा, ‘अस्सी के दशक में, संगठन और उसकी गतिविधियों का देशव्यापी प्रभाव था और कोई भी राजनीतिक दल अपने अस्तित्व और ताकत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था.’

जोशी 2004 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य थ. उनके शेतकरी संगठन ने किसानों को उपलब्ध कराने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) तकनीक के पक्ष में आंदोलन किया था, जो बाजार की स्वतंत्रता के साथ-साथ. प्रौद्योगिकी की स्वतंत्रता की मांग कर रहा था. पिछले साल, शेतकरी संगठन के किसानों ने कानून की अवहेलना में जीएम बीज की अप्रकाशित किस्मों को लगाया, जिससे कि भारतीय किसानों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने के लिए जीएम तकनीक की उनकी मांग को मजबूती से उठाया जा सके.

‘कानूनों का विरोध राजनीतिक ’

तीन कानूनों में से एक किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम किसानों को अधिसूचित कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के बाजारों से बाहर बेचने की आजादी देना चाहता है.

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020 अनुबंध खेती को संभव बनाता है, जिससे किसानों को पूर्व-सहमत मूल्य पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर या निर्यातकों के साथ समझौते करने की अनुमति मिलती है.

तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, प्याज, आलू और तिलहन जैसी वस्तुओं को हटा देता है, जो इन पर स्टॉक होल्डिंग सीमा से दूर हैं.

कई राजनीतिक दलों के साथ-साथ देश भर के किसान समूहों ने कानूनों का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि बदलाव किसानों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति के साथ बड़े कॉर्पोरेट की दया पर छोड़ देंगे और एपीएमसी मंडियों में बेरोजगारी को भी बढ़ा सकते हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया था.

लेकिन संगठन का मानना ​​है कि कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है.

शेतकारी संगठन के प्रवक्ता ललित बहले, जो विदर्भ के अकोला जिले में खुद किसान हैं, ने कहा, ‘विरोध सभी राजनीति से प्रेरित हैं.’

‘किसानों को पता है कि एपीएमसी उनका शोषण करते हैं और वह हामी भाव (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कामी भाव (कम कीमत) है. आज, यदि आप मॉल में जाते हैं, तो आप जैविक अनाज और दालों को अच्छी तरह से पैक करके और उच्च कीमतों पर ब्रांडों के साथ बेचा जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम अपनी उपज को सीधे वहां से बाहर रख सकते हैं.

इसके तुरंत बाद जब संसद ने विपक्षी दलों के मजबूत विरोध के बावजूद तीन फ़ार्म बिलों को मंजूरी दे दी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, शेतकरी संगठन के सदस्यों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और किसानों के व्हाट्सएप समूहों पर संदेश प्रसारित किया कि कैसे विरोध सिर्फ विरोध के लिए है.

संगठन के पश्चिम विदर्भ विभाग द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किए गए एक ऐसे संदेश में कहा गया है, ‘स्वर्गीय शरद जोशी की तरह, पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव भी (ऐसे सुधार के) के पक्ष में थे. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था. लेकिन अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और अकाली दल सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं. वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि हम किसानों के लिए सुखद दिन चाहते हैं, तो हम उन्हें कैसे विवश रख सकते हैं?

इस तरह का एक अन्य अग्रेषित संदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार की राजनीतिक आत्मकथा, लोक मजे संगती के एक पृष्ठ से प्रसारित हो रहा है, जिसमें नेता ने किसानों के लिए बाजारों तक सीधी पहुंच और एपीएमसी के साथ करने की वकालत की है. लेकिन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने वाले दलों में एनसीपी भी शामिल हो गया है.

पिछले महीने मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा था कि कृषि बिलों को अच्छी तरह से आशयित किया गया था, लेकिन उस जल्दबाज़ी पर सवाल उठाया गया था जिसमें जल्दबाजी दिखाई गयी थी.


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‘वैचारिक समर्थन करें, लेकिन और अधिक करने की जरूरत है’

शेतकरी संगठन किसानों के लिए बाजार खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की पीठ संयम के साथ थपथपा रहा है.

किसानों के समूह का कहना है कि हाल ही में स्वीकृत कृषि कानूनों का प्रभाव उतना मजबूत नहीं होगा, जितना कि अन्य कृषि संबंधी सुधारों के साथ कदम नहीं उठाया गया है.

बहले ने कहा ‘हमारा समर्थन वैचारिक है और हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह एक सुनिश्चित प्रभाव होगा. प्रभाव अच्छा या बुरा हो सकता है, हम नहीं जानते, क्योंकि संबंधित कानूनों में सुधार नहीं किया गया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यह एक आर्थिक जरूरत थी.’

24 अगस्त को, महाराष्ट्र में कई जिलों में तालुका स्तर पर शेतकारी संगठन के सदस्यों ने खेत के बिलों का स्वागत करते हुए स्थानीय तहसीलदार के कार्यालय में पीएम मोदी को संबोधित पत्र सौंपे. हालांकि, पत्रों ने यह भी कहा कि किसान को प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.

संगठन अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुधारों के लिए विशिष्ट सिफारिशों के साथ एक अधिक विस्तृत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है, जैसे कि भारतीय कृषि उत्पादों, विशेष रूप से प्याज के निर्यात में आसानी के लिए विदेश व्यापार अधिनियम में संशोधन और बीज अधिनियम को समाप्त करना. केंद्र ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर दो महीनों में थोक प्याज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बाद प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

शेतकरी संगठन सोचता है कि बीज अधिनियम बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण को नियंत्रित करता है और इस प्रकार बिक्री के लिए कुछ निश्चित किस्मों की गुणवत्ता है, किसान को फसलों की विभिन्न नई किस्मों को चुनने से रोक देगा.

लोगों और राजनेताओं के बीच बेहतर स्वीकार्यता के लिए शेतकरी संगठन के किसानों को लगता है कि कानूनों के नए समूह को ‘कृषि कानून,’ लेकिन ‘उपभोक्ता कानून’ नहीं कहा जाना चाहिए.

किसान और उपभोक्ता के बीच, आठ स्टेप थे. यह कानून दूरी कम कर देगा. किसान को कम कीमत पर बेहतर उत्पादन मिलेगा और उपभोक्ता को बेहतर उत्पादन भी मिलेगा. उन्हें उपभोक्ता कानून कहें और वे तुरन्त लोगों और राजनेताओं को अधिक स्वीकार्य होंगे.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )

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1 टिप्पणी

  1. सरकार कहती हैं शेतकरी अपना माल अनाज मंडी में बेंच सकते हैं। और ज्यादा भाव से सीधे बेपारी को भी बेंच सकते हैं। आप यह कैसे समझते हैं कि हर बेपारी शेतकरी से अच्छा व्यवहार हीं करेगा । बहुत बेपारी लोचा लफड़ा डालकर शेतकरी को फसाने लगते हैं। इसलिए
    शेतकरी अपना माल मंडी में ही बेचना पसंद करते हैं । भले ही कम भाव मिले। आप कहते हैं कायदा बनाया है। शेतकरी कायदा लड़ते बैठेंगा तो खेत में पानी कौन डालेंगा। बेपारी धान के कटाई के पहले खेत में जाकर माल पसंद करके मंडी भाव से ज्यादा भाव देकर खुद माल उठवा कर अपने दुकान पर ले जाता है तो ठीक है वरना शेतकरी सिधे माल मंडी में ही बेचना पसंद करते हैं।
    अगर शहर में ‘शेतकरी मंडई’ शुरू करते हैं तो शेतकरी अपना अनाज, खुद शहर लाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं तो भी ठीक है। मंडई में भी शेतकरी को अपना आयडेंटीटी दिखाकर प्रवेश देना चाहिए । शहर के गुंडों से संरक्षण भी देना होगा। शेतकरी मंडी में १०/-₹ किलो चिक्कु बेचते हैं वहीं चिक्कु रिटेल में ६०/-₹ किलो बिकता है। शेतकरी चिक्कु ३०/-₹ किलो भी बेजते हैं तो शेतकरी और खरेदीदार दोनों को फायदा हैं। शेतकरी किसी भी काम में अटकना नहीं चाहते । शेतकरी चाहते हैं हम भले हमारा कम भला ।

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