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Thursday, 21 November, 2024
होमदेशउन्नाव रेप: दिल्ली में कोई नहीं दे रहा लड़की को कमरा, कोर्ट ने महिला आयोग को दिया मदद का आदेश

उन्नाव रेप: दिल्ली में कोई नहीं दे रहा लड़की को कमरा, कोर्ट ने महिला आयोग को दिया मदद का आदेश

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा, 'वह एक बहादुर लड़की है और आयोग उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा.'

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नई दिल्ली: दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की की हालत पहले से बेहतर हो रही है. लेकिन इस लड़की को दिल्ली में कोई भी मकान मालिक कमरा देने को तैयार नहीं है. ऐसे में मजबूर होकर दिल्ली के एक कोर्ट को दिल्ली महिला आयोग को आदेश देना पड़ा है कि लड़की के लिए रहने की व्यवस्था करवाई जाए.

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ितों के आवास और उनके पुनर्वास का दिशा-निर्देश देने के लिए न्यायालय को धन्यवाद देते हैं. हम उन्नाव की लड़की और उसके परिवार के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए कल ही अपनी टीम को लगा देंगे.’

आपको बता दें कि 28 जुलाई को ये लड़की एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इस हादसे में लड़की की चाची और मौसी की मौत हो गई थी. गंभीर रूप से घायल लड़की और उसके वकील को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था जिसके बाद लड़की को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया.

लड़की के चाचा जेल में बंद हैं. चाचा से मिलने के लिए लड़की, उसकी मां, मौसी, चाची और वकील रायबरेली जेल जा रहे थे. रायबरेली जिले के एनएच 32 पर गुरबख्श गंज थाना इलाके के अटोरा गांव के पास बारिश के दौरान कार और ट्रक में टक्कर हो गई. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लड़की को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया.

ट्रक से एक्सीडेंट करवाने में रेप के आरोपी विधायक सेंगर के संलिप्त होने की भी आशंका है. कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को इस लड़की के पुनर्वास का भी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं. आयोग का कहना है कि लड़की की रुचि के अनुसार उसके पुनर्वास के लिए भी काम करना शुरू किया जाएगा. मालिवाल ने कहा, ‘वह एक बहादुर लड़की है और आयोग उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा.’

काफी विवादों में रहा है मामला

गौरतलब है कि लड़की ने आरोप लगाया था कि उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर ने उसके साथ चार जून, 2017 को अपने आवास पर दुष्कर्म किया, जहां वह अपने एक रिश्तेदार के साथ नौकरी मांगने के लिए गई थी.

कुलदीप सेंगर के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. शासन ने इस आदेश में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था.

कई दलों में रह चुके हैं सेंगर

बता दें कि कुलदीप सेंगर बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक हैं. कुलदीप उन्नाव के अलग-अलग विधानसभा सीटों से चार बार से लगातार विधायक हैं. कुलदीप सिंह सेंगर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी. साल 2002 में विधानसभा चुनाव आए, तो कुलदीप सिंह कांग्रेस का हाथ छोड़कर बसपा के साथ चल दिए.

बाहुबली की छवि बनाने की वजह से 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. कुलदीप सिंह सेंगर ने एसपी का दामन थामकर बांगरमऊ से जीत दर्ज की.

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