नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ “भारत में परिवहन क्षेत्र को लक्षित और बाधित करने” के कथित प्रयास के लिए मामला दर्ज किया. पन्नू ने सिखों के ”जान को खतरा है” बताते हुए 19 नवंबर और उसके बाद एयर इंडिया से उड़ान न भरने की सलाह दी.
इस महीने की शुरुआत में एक वीडियो संदेश में, पन्नुन ने यह भी धमकी दी थी कि एयर इंडिया को “दुनिया में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.”
एनआईए के एक बयान के अनुसार, एजेंसी ने पन्नू पर आपराधिक साजिश, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी की धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
एनआईए के बयान में कहा गया कि “4 नवंबर को जारी अपने वीडियो संदेशों में, पन्नुन ने सिखों से उनके जीवन के लिए संभावित खतरे का हवाला देते हुए उक्त तिथि पर और उसके बाद एयर इंडिया के विमानों पर उड़ान बंद करने का आग्रह किया था. उसने भारत सरकार को चेतावनी भी जारी की कि ‘इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) 19 नवंबर को बंद रहेगा. नई दिल्ली में स्थित आईजीआईए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है.”
इसमें आगे कहा गया है, “भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देने की योजना के तहत, पन्नू शत्रुता को बढ़ावा देकर पंजाब राज्य में प्रचलित मुद्दों, विशेष रूप से सिख धर्म के संबंध में, देश में सिखों और अन्य समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देकर झूठी कहानी बना रहा है.”
एनआईए के अनुसार, पन्नुन ने “अतीत में रेलवे और साथ ही भारत में थर्मल पावर प्लांटों सहित आवश्यक परिवहन नेटवर्क प्रणालियों को धमकी देने और बाधित करने का प्रयास करके सक्रिय रूप से प्रचारित किया है.”
एनआईए ने कहा कि पन्नुन के दावों और धमकियों के कारण कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया उड़ान भरती है, सुरक्षा बलों द्वारा हाई अलर्ट के साथ-साथ जांच शुरू कर दी गई है.
भारत ने जुलाई 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह एसएफजे को “गैरकानूनी संघ” के रूप में प्रतिबंधित कर दिया. 1 जुलाई 2020 को, पन्नुन को गृह मंत्रालय द्वारा “व्यक्तिगत आतंकवादी” के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.
पन्नू 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था. इसी साल सितंबर में एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी.
बयान में यह भी कहा गया कि 3 फरवरी 2021 को एनआईए विशेष अदालत द्वारा पन्नुन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और उसे 29 नवंबर 2022 को “अपराधी” घोषित किया गया था.
(संपादन: अलमिना खातून)
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