नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है और इस सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण योजना को अपनी मंजूरी देदी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और डॉक्टर्स की समस्याएं भी हल होगीं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा कि आगे के सेशन के लिए कोटे वाली सीटों पर आरक्षण के मामले में मार्च में सुनवाई होगी.
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में साल 2021-22 के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग को फिर से शुरू करने के लिए कहा और उस पर लगी रोक हटा दी. साल 2021-22 की नीट काउंसलिंग मौजूदा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों के अनुसार ही होगी.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 6 जनवरी की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश हित में काउंसलिंग का प्रोसेस जल्द शुरू किया जाना चाहिए.
इसके अलावा अजय भूषण पांडे समिति का गठन किया गया है कि जिसमें सदस्य सचिव आईसीएसएसआर वी के मल्होत्रा और प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल भी शामिल हैं. इस समिति की स्थापना EWS आरक्षण में 8 लाख रुपये की सीमा की समीक्षा करने के लिए की गई है.
डॉक्टर्स कर रहे धन्यवाद
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टर्स अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. डॉक्टरों के संगठन FAIMA ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है, ‘NEET PG 2021 काउंसलिंग में हुई देरी के बाद, आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह फैसला भारत सरकार को काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है. हम सरकार से आग्रह करते हैं. परामर्श अनुसूची तुरंत जारी करें ताकि स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मरीजों की देखभाल हो सके और COVID से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.
उन्होंने कहा, ‘काउंसलिंग में और देरी नहीं की जा सकती क्योंकि हम एक महीने से भी कम समय में पीक पर पहुंच सकते हैं, और हमें देश में बड़ी संख्या में मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी.’
We thanks everyone who were part of this Fight for Justice! @ANI @PTI_News @ians_india @aajtak @ndtv @MirrorNow pic.twitter.com/KHjED3a5hU
— RDA RML Official (@rda_rml) January 7, 2022
वहीं लेड हार्डिंग हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा, ‘आज, 7 जनवरी, 2022 देश के चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. हम नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज सुनाए गए फैसले का स्वागत करते हैं. एक महीने से अधिक समय तक चले आंदोलन में आगे आने, समर्थन में खड़े होने और इसमें शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद.’
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