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Sunday, 22 December, 2024
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मथुरा कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह स्थल का ज्ञानवापी जैसा सर्वे करने का आदेश दिया

सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया. सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है.

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नई दिल्लीः मथुरा कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के शाही ईदगाह स्थल का ज्ञानवापी जैसा सर्वे करने का आदेश दिया है.

मथुरा की स्थानीय अदालत ने शनिवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश पारित किया.

सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया.

अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए आदेश का पालन करने को कहा है. सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है.

बता दें कि विशेष रूप से, यह आदेश वाराणसी की एक अदालत की तर्ज पर है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था.

कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू सेना के दावे पर ‘अमीन’ द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया था.

बीती आठ दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली निवासी उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ ज़मीन पर बने मंदिर को तोड़कर करवाया था.

याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है.

सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

गौरतलब है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के दायरे में आती है.


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