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Friday, 17 May, 2024
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फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर फिर से चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह जांचने की अनुमति दी है कि क्या फडणवीस ने दाखिल नामांकन पत्रों में आपराधिक मामलों को छुपाया है.

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नई दिल्ली : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव संबंधी शिकायत की जांच करने से रोक दिया गया था. शीर्ष अदालत ने फडणवीस पर ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने और अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के मामले में मिले क्लीन चिट को खारिज कर दिया.

शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को यह जांचने की अनुमति दी है कि क्या फडणवीस ने दाखिल नामांकन पत्रों में आपराधिक मामलों को छुपाया है.

सतीश उईके द्वारा फडणवीस के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें लंबित आपराधिक मामलों के सभी विवरणों का खुलासा नहीं करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ ने यह फैसला दिया है. 23 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि पूरी जांच के बाद इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी.

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इस मामले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. फिर, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी.

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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