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Saturday, 25 May, 2024
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MP में स्टूडेंट्स के हनुमान चालीसा पाठ करने पर लगा जुर्माना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिठाई जांच

होस्टल में रहने वाले 7 छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया जिसके बाद अन्य छात्रों ने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की.

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जुर्माना वसूला गया है. इस मामले पर राज्य सरकार ने एक्शन ले लिया है. मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर कहा है कि विद्यार्थियों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा.

दरअसल वीआईटी भोपाल में 7 छात्रों ने होस्टल के कमरों में हुनमान चालीसा का पाठ किया जिसके बाद कॉलेज ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर छात्रों के समर्थन में बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. बच्चे अगर हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे’

होस्टल में रहने वाले 7 छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया जिसके बाद अन्य छात्रों ने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की. मामला सुनने के बाद मैनेजमेंट ने उन छात्रों पर जुर्माना लगा दिया जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था. अब सरकार ने इस मामले में दखल दी है.

उन्होंने कहा, ‘मुद्दा यह नहीं है कि क्या पेश किया जा रहा है. हनुमान चालीसा के जाप (7 छात्रों द्वारा) के बाद शोर के कारण अन्य छात्रों ने शिकायत की थी. मैंने कलेक्टर को इसकी जांच के आदेश दिए हैं.’

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हनुमान चालीसा पर पहले भी विवाद 

इससे पहले महाराष्ट्र में भी हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो चुका है.

राणा दंपति को तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोपित किया गया था.

मुंबई की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीसा विवाद में पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने से संबंधित दूसरी प्राथमिकी में लोकसभा की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली.

विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने राणा दंपति की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. दूसरी प्राथमिकी खार पुलिस ने दर्ज की थी जिसमें राणा दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक तरीके से बल प्रयोग करने) के तहत आरोप हैं


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