कोच्चि (केरल) : केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और फिल्म के प्रोड्यूसर से जवाब मांगा है.
जस्टिस एन नागारेश और मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने याचिका पर आगे विचार करना तय किया है.
कोर्ट ने पूछा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है या नहीं. पीठ ने कहा है कि अगर मामला शीर्ष अदालत में लंबित हो तो हाईकोर्ट का दखल देना सही नहीं होगा. याचिका एडवोकेट अनूप वीआर ने दायर की है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नाम से एक एनजीओ के राज्य पदाधिकारी भी हैं.
याचिकाकर्ता ने फिल्म जब इसे प्रदर्शित की जाने वाली है, तब मुस्लिम समुदाय और केरल राज्य को अपमानित करने को लेकर इसमें सभी गलत और असत्यापित बयानों और दृश्यों को हटाने की मांग की है.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि, ‘वे कहते हैं कि यह सच्चाई की कहानियों से प्रेरित है, जो केरल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने को दिखाएगी. यह कुछ ऐसा है जो राज्य की और पूरी तरह लोगों की गरिमा को कम करने वाला है. यह एक अपमान है. टीजर फिल्म से अलग नहीं है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी ने फिल्म नहीं देखी है. केरल राज्य अपने साम्प्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष नजरिए के लिए जाना जाता है.’
याचिका में कहा गया है, ‘फिल्म की रिलीज केवल राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करेगी. फिल्म जानबूझकर केरल राज्य को नकारात्क तरीके से पेश करती है. टीजर और ट्रेलर को देखने मात्र से इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी कि फिल्म में सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, विशेष रूप से महिलाओं और मुस्लिम समुदाय को परेशान करने का इरादा और क्षमता है.’
याचिकार्ता ने यह भी कहा है कि, ‘फिल्म केरल को नकारात्मक तरीके से पेश करती है और फिल्मी की रिलीज मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी और राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करेगी.’
फिल्म रिलीज करने का एकमात्र मकसद नफरत फैलाने वाला प्रचार प्रसार करना और मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक असर डालना है, खासतौर से केरल और सामान्य लोगों में.
याचिका में कहा गया है, टीज़र और ट्रेलर समेत मौजूदा फिल्म और सभी संबंधित सामग्री मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत की भाषा पैदा करने वाली है. इसके अलावा, चूंकि फिल्म के शीर्षक में ही राज्य का नाम शामिल है, जिसका मतलब है ‘केरल स्टोरी’, जो कि राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है.
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