scorecardresearch
Thursday, 19 December, 2024
होमदेशकेरल विधानसभा ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए पारित किया विधेयक

केरल विधानसभा ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए पारित किया विधेयक

विपक्षी कांग्रेस ने एक शिक्षाविद को चांसलर के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का सुझाव दिया.

Text Size:

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने मंगलवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया.

हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने एक शिक्षाविद को चांसलर के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का सुझाव दिया. केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने 7 दिसंबर को विधानसभा में एक संशोधन पेश किया जहां चांसलर का फैसला तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जा सकता है जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होंगे.

विधानसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक के अनुसार, ‘सरकार कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, साहित्य, कला संस्कृति, कानून या लोक प्रशासन समेत विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उच्च ख्याति प्राप्त शिक्षाविद या प्रतिष्ठित व्यक्ति की विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति करेगी.’

चांसलर को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और चांसलर के रूप में नियुक्त व्यक्ति एक या अधिक शर्तों की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा. चांसलर सरकार को लिखित रूप में एक सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है.

विधेयक को विषय समिति के विचारार्थ भेजा गया है.


यह भी पढे़ं: VC का JNU के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का लक्ष्य- कारोबारियों, पूर्व छात्रों से चाह रहीं मदद


 

share & View comments