नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनावायरस महामारी के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए एक ‘सत्यापन’ प्रक्रिया शुरू की है. अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले सप्ताह मौतों की संख्या संशोधित करने के बाद यह फैसला लिया गया.
उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के अनुसार, 17 मई तक कोविड-19 से 552 मौतें हुई हैं. हालांकि, दिल्ली सरकार ने केवल 148 मौतों की सूचना दी थी.
दिल्ली सरकार के लिए मृत्यु दर में विसंगति एक गंभीर मामला है, जिसने 14 मई को 106 से 115 कर अपनी आधिकारिक गणना को संशोधित किया था.
एक दिन बाद, दिप्रिंट ने रिपोर्ट किया कि 443 कोरोना से संबंधित मौतें श्मशान और कब्रिस्तान के द्वारा प्रदान किए गए समेकित आंकड़ों के आधार पर हुई थीं, जिसमें पुष्टि के साथ-साथ संदिग्ध मामले भी शामिल थे. यह सरकार की संख्या से चार गुना था.
स्वास्थ्य विभाग का मौतों का ‘ऑडिट’
‘कोविड-19 के कारण मौत के मामलों का सत्यापन’ नाम से एक पत्र दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला द्वारा शनिवार को नगर निगम आयुक्त को भेजा गया था और पंजीकृत कोविड-19 की मौत का विवरण मांगा था.
इसकी एक कॉपी दिप्रिंट द्वारा एक्सेस की गई थी, जिसमें नगर निगम के आयुक्त से अनुरोध किया गया था कि श्मशान / दफन के विवरण वाले रजिस्टर की प्रतियां जिसमें कोविड-19 संबंधित मृत्यु (सकारात्मक और संदेहास्पद) का विवरण हो सहायक दस्तावेजों जैसे लैब रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रमाण पत्र आदि के साथ कल (17 मई) दोपहर 12 बजे तक इस विभाग को भेजे जा सकते हैं.
निगम बोध घाट श्मशान, पंजाबी बाग श्मशान और आईटीओ कब्रिस्तान में किए गए दाह संस्कार और दफन हुए लोगों के बारे में विशेष रूप से पूछा गया.
एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया कि पंजाबी बाग और आईटीओ कब्रिस्तान में दाह संस्कार और शवदाह के लगभग 300 पुष्टि और संदिग्ध मामलों का विवरण स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था.
एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने कहा, ‘252 ऐसे अंतिम संस्कारों का विवरण उत्तरी नागरिक निकाय से भेजा गया था.’
दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव द्वारा मंगलवार को जारी एक अन्य आदेश में अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि वे मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार ‘कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों के मौतों की समय पर रिपोर्टिंग’ सुनिश्चित करें.
दिप्रिंट द्वारा एक्सेस किए गए स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि आदेश के बावजूद, दिल्ली में स्वास्थ्य संस्थाएं कोविड पॉजिटिव मामलों की समय पर मृत्यु की सूचना नहीं दे रही हैं.’
इसने दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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