नई दिल्ली : ताजमहल के बंद कमरों को खोलने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते करते हुए कहा कि पीआईएल सिस्टम का दुरुपयोग न करें.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि कृपया मुझे उन कमरों में जाने की अनुमति दें.
इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि एमए करें ,पीएचडी करें. विषय पर पहले सही से रिसर्च करें.
Taj Mahal case | While hearing the case the Lucknow Bench of HC asked the petitioner to not misuse the system of Public interest litigation (PIL)
Please enroll yourself at any university, if any university denies you to research on such a topic then come to us, Bench added
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 12, 2022
याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराएं, यदि कोई विश्वविद्यालय आपको ऐसे विषय पर शोध करने से मना करता है तो हमारे पास आएं.
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