नई दिल्ली : भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के सर्वोच्च कमांडर जकी उर रहमान लखवी और भगोड़े अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है. यह घोषणा बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से की गई.
Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/yXzV6NxL2c
— ANI (@ANI) September 4, 2019
इन 4 आतंकियों के खिलाफ भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है. मोदी सरकार ने यूएपीए कानून के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जकी-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है.
तकरीबन एक महीने पहले संसद में यूएपीए संशोधन बिल पास हुआ था. उसके बाद यह फैसला लिया गया है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह पहले कुछ लोग हैं जिसे इस नए कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.
इस कानून के तहत पहले एक संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था. लेकिन नए कानून के तहत किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है.
जिन 4 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है इनपर भारत में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं. संयुक्त राष्ट्र ने भी इन लोगों को वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है.
आधिकारिक बयान के अनुसार पहले जब आतंकी संगठन को बैन किया जाता था तो वो नाम बदलकर फिर से सक्रिय हो जाता था. लेकिन व्यक्ति को आतंकी घोषित करने पर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी.
1 मई 2019 को मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था. इससे पहले भारत ने कई बार अजहर को आतंकी घोषित करने की पहल की थी लेकिन हर बार चीन इसपर वीटो कर देता था.
मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमले में शामिल रहा है. संसद भवन पर हमला करने में भी अजहर का हाथ था. मंत्रालय के अनुसार लखवी लाल किले पर हमला करने, रामपुर हमले, मुंबई हमले और बीएसएफ के काफिले पर हमला करने में शामिल था.