नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे के बाद दहशत के माहौल के बीच बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पुलिस को निर्देश दिया है.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से उत्तर पूर्व दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका पर जवाब मांगा है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उत्तर पूर्व दिल्ली के केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा में कोई चूक ना हो.
Delhi High Court says – At present the exams scheduled from 2nd March onwards will be held as scheduled, subject to the situation on the ground. https://t.co/cmdNDyHSc9
— ANI (@ANI) February 28, 2020
अदालत ने प्रभावित क्षेत्रों में बोर्ड परीक्षा केंद्रो को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
कोर्ट यह भी निर्देश देता है कि परीक्षा केंद्रों को साफ-सुथरा किया जाना चाहिए और पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा का उल्लंघन न हो.
वहीं सीबीएसई ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह उत्तर पूर्वी दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर 2 मार्च से परीक्षा आयोजित कराने को लेकर आशावादी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए वर्तमान में 2 मार्च से होने वाली परीक्षाएं तय समय के अनुसार आयोजित की जाएं.
वहीं दिल्ली में मौतों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है.