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Sunday, 30 March, 2025
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI से जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला वापस लेने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की.

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नई दिल्ली: हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मुलाकात कर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मुद्दे पर चर्चा की.

हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों ने मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम से मुलाकात कर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले को रद्द करने और गुरुवार को वापस लिए गए न्यायिक कार्य के साथ-साथ सभी प्रशासनिक कार्य भी बहाल करने का अनुरोध किया, एक बयान में कहा गया.

हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के संयुक्त बयान में कहा गया, “बार एसोसिएशन मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम से अनुरोध करती है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले को वापस लिया जाए और पहले से ही वापस लिए जा चुके न्यायिक कार्य के अलावा सभी प्रशासनिक कार्य भी वापस लिए जाएं.”

इससे पहले, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर 14 मार्च को हुई आगजनी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनके आवास पर तैनात किए गए थे, जिससे कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सामने आया.

जांच आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया जहां आग लगी थी. पुलिस ने वीडियो भी रिकॉर्ड किए. उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला को भी निवास से बाहर निकलते हुए देखा गया, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी रही.

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक आधिकारिक सूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि अगले आदेश तक न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से सभी न्यायिक जिम्मेदारियां हटा ली गई हैं. न्यायमूर्ति वर्मा एक बड़े विवाद में तब घिर गए जब 14 मार्च 2025 को उनके निवास पर आग लगने की घटना के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सामने आया.

हालांकि, न्यायमूर्ति वर्मा ने इन आरोपों का खंडन किया है, यह दावा करते हुए कि न तो वह और न ही उनका परिवार इस नकदी का मालिक है. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसका उद्देश्य उन्हें फंसाना है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की.

कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया, “20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में, यह सिफारिश की गई कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाए.”

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मांग की कि न्यायमूर्ति वर्मा के कार्यकाल के दौरान दिए गए सभी निर्णयों की गहन समीक्षा की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल किया जा सके और सुझाव दिया कि जब तक कार्यवाही पूरी न हो जाए, तब तक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में रहें.

उन्होंने कहा, “सीजेआई से अनुरोध किया गया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित न किया जाए क्योंकि कोई भी कोर्ट कचरा डालने की जगह नहीं है. उन्हें दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती. दूसरी मांग यह है कि न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा और जांच की जाए ताकि जनता का विश्वास दोबारा स्थापित किया जा सके.”

“तीसरी मांग यह है कि सीजेआई सीबीआई और ईडी को एफआईआर दर्ज करने और औपचारिक जांच शुरू करने की अनुमति दें… हमने ‘अंकल जज सिंड्रोम’ का मुद्दा भी उठाया है. इस अवधारणा का तात्पर्य यह है कि जिन न्यायाधीशों के परिवार के सदस्य किसी विशेष कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उन्हें उस कोर्ट में नहीं रहना चाहिए. उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए,” इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा.


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