नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सुविधा के लिए कोविड मरीजों की भर्ती करने को लेकर राष्ट्रीय नीति को रिवाइज किया है. अब से मरीज को कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोविड टेस्ट का पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं होगा.
Union Health Ministry revises national policy for admission of COVID patients to COVID facilities; requirement of a positive test for COVID-19 virus is not mandatory for admission to a COVID health facility pic.twitter.com/odbcXo8iI4
— ANI (@ANI) May 8, 2021
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब से मरीज को इस आधार पर एडमिट करने से नहीं मना किया जा सकेगा कि वह जिस शहर से है उसका वैध दस्तावेज नहीं दे पा रहा है, जहां पर अस्पताल स्थित है. अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज की जरूरत से तय होगी.
कोविड का संदेहास्पद मामले को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि मरीज को सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के संदिग्ध वार्ड में भर्ती करना होगा. किसी भी मरीज को सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता. इसके तहत ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं शामिल हैं. भले ही रोगी किसी दूसरे शहर का हो.