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Thursday, 26 December, 2024
होमदेश‘क्या आप भूल गए कि पहले क्या हुआ था?’ — SC ने मतपत्रों से चुनाव करवाने के सुझाव को किया खारिज

‘क्या आप भूल गए कि पहले क्या हुआ था?’ — SC ने मतपत्रों से चुनाव करवाने के सुझाव को किया खारिज

चुनाव सुधार गैर-लाभकारी संस्था एडीआर ने ईवीएम पर संदेह जताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि ‘किसी’ पर तो भरोसा करना होगा.

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नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को खत्म कर बैलेट पेपर पर लौटने के विचार को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दूसरे देशों में प्रचलित प्रथा का पालन करना सही नहीं होगा.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ, जो चुनाव सुधार गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने इसके वकील प्रशांत भूषण से कहा, “सौभाग्य से हम अब 60 के दशक में हैं और हमने देखा है कि पहले क्या होता था. क्या आप यह भूल गए? अगर आप यह भूल गए हैं, तो मुझे खेद है, मैं नहीं भूला.”

एडीआर और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में ईवीएम पर संदेह जताया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से भूषण ने अपनी दलीलों में अदालत से भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रत्येक वीवीपैट का ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों से मिलान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया.

वीवीपीएटी एक पेपर ट्रेल है जिसे मतदाता द्वारा अपनी पसंद की पार्टी के बगल में बटन दबाकर वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद मुद्रित किया जाता है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव अधिकारी ईसीआई की ओर से इस पेपर ट्रेल को बनाए रखते हैं.

एडीआर और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम के माध्यम से मतदान की निष्पक्षता के बारे में आशंकाएं जताईं, उनका दावा है कि मशीनों में हेराफेरी संभव है. अदालत की सुनवाई लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से तीन दिन पहले हुई.

एडीआर की ओर से पेश भूषण ने सुझाव दिया कि यदि पेपर ट्रेल को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो मतदाताओं को कम से कम मतपेटियों में जमा करने के लिए पर्ची दी जानी चाहिए.

‘भारत और जर्मनी के चुनावों की तुलना न करें’

हालांकि, न्यायाधीशों ने मौखिक टिप्पणियां कीं, जिससे मतपेटियों पर लौटने के प्रति उनकी अनिच्छा जाहिर हुई, उन्होंने ईवीएम और मतगणना प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए.

जब भूषण ने न्यायमूर्ति खन्ना से पूछा कि क्या वह बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो न्यायाधीश ने कहा: “बूथ कैप्चरिंग के बारे में भूल जाइए. क्या होता है जब मतपत्र होते हैं…वैसे भी. आइए इस बहस में नहीं पड़ते हैं.”

लेकिन न्यायमूर्ति दत्ता ने भूषण द्वारा भारत और जर्मनी के चुनावों की तुलना करने पर भी आपत्ति जताई, जहां अभी भी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है.

जब वकील ने जर्मनी की संवैधानिक अदालत के हवाले से कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया और कहा: “भारत में चुनाव कराना एक बड़ा काम है, जिसे किसी भी यूरोपीय देश के लिए आयोजित करना संभव नहीं है. जर्मनी या अन्य देशों से उपमाएं और तुलनाएं न निकालें.”

न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है.

उन्होंने भारत में चुनावों के लिए किए गए इंतजामों के पैमाने की ओर इशारा करते हुए कहा, “वो एक बहुत छोटा स्टेट है.” उन्होंने कहा, “सिस्टम को नीचे लाने” के बजाय, “किसी पर तो भरोसा जताया जाना चाहिए”.

साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि जवाबदेही चुनाव कराने वाली संस्था की होनी चाहिए. ईवीएम कैसे काम करती है और वोटों को संग्रहित करने और गिनने की प्रक्रिया के बारे में जानने को उत्सुक न्यायाधीशों ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे, जिन्होंने ईसीआई की ओर से याचिका का विरोध किया था.

बाद में, पीठ ने एक निजी नागरिक सर्वेक्षण को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं हैं और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई वजन नहीं मिला कि मशीनें फुलप्रूफ नहीं थीं क्योंकि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) उनका निर्माण कर रहा है.

पीठ ने दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “तो, अब आप चाहते हैं कि मशीनों का निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाए.”

अदालत ने उस नियम में भी कुछ गलत नहीं पाया जो मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां मांगने से रोकता है. कानून कहता है कि अगर कोई मतदाता अपने वोट पर संदेह करता है तो वह वीवीपैट पर्चियां मांग सकता है. अगर यह आशंका झूठी साबित हुई तो मतदाता को छह महीने तक की जेल हो सकती है और 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि पीठ ने मामले को पहले चरण से एक दिन पहले 18 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, “इसके (नियम) पीछे एक कारण है. अगर मतदाता ऐसी पर्ची मांगता है, जिसका वे हकदार होगा, तो मतदान प्रक्रिया रोकनी पड़ती है. किसी को मशीन (ईवीएम) खोलनी होगी और उसे बाहर निकालना होगा, (और) उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा. व्यावहारिक पक्ष को देखें.”

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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