नई दिल्ली: दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में मस्जिद पर हमला और नायब इमाम की हत्या के आरोपियों ने हमले की “पूर्व योजना” बनाई थी और वे 31 जुलाई को नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़प का “बदला” लेना चाहते थे.
हरियाणा पुलिस के उच्च-स्तरीय सूत्रों ने पुष्टि की कि आरोपियों ने एकजुट होकर हमले की योजना बनाई थी. इसके लिए आरोपियों ने हथियार एकत्र किए और गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित अंजुमन जामा मस्जिद को “निशाना” बनाया.
पिछले हफ्ते, नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के एक दिन बाद, कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ के नारों के बीच अंजुमन जामा मस्जिद में आग लगा दी गई और 22 वर्षीय नायब इमाम मोहम्मद साद की हत्या कर दी गई. हमले के दौरान मस्जिद के केयरटेकर खुर्शीद आलम को भी गोली मार दी गई थी.
मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अब तक सात गिरफ्तारियां की हैं. हरियाणा पुलिस के एक सूत्र ने दिप्रिंट से कहा, “संगठनों के साथ जुड़ाव और हथियार (बंदूकें और अन्य) कहां से खरीदे गए, इसकी फिलहाल जांच चल रही है. वहां 90-100 लोगों की भीड़ थी. पुलिस और भी छापे और गिरफ्तारियां करेगी.”
इस मामले में सबसे पहले अंकित, राहुल, रविंदर और राकेश को गिरफ्तार किया गया था, जबकि नवीन, सत्तू और नवीन उर्फ टिंकल के रूप में पहचाने गए अन्य आरोपियों को कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया था. मामले में दर्ज एफआईआर में भीड़ में शामिल अंकित, नवीन उर्फ टिंकल और राहुल का जिक्र है.
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आरोपी कौन हैं?
दिप्रिंट से बात करते हुए, हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने मामले में शामिल आरोपियों के बारे में बताया.
गुरुग्राम के नाथूपुर गांव का रहने वाला 26 वर्षीय नवीन उर्फ टिंकल मलबा ठेकेदार के रूप में काम करता है. वह प्रति वर्ष लगभग 2 लाख रुपये कमाता है और 11वीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया. उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत तीन मामले पहले से ही दर्ज हैं.
गुरुग्राम के तिगरा गांव का रहने वाला 23 साल का राकेश बेरोजगार है. उसने कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ दिया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी). के तहत दो मामले पहले से दर्ज हैं.
गुरुग्राम के नाथूपुर गांव के रहने वाले 27 वर्षीय नवीन स्क्रैप ठेकेदार का काम करते हैं. वह बी.कॉम ग्रेजुएट है और उस पर शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत तीन मामले पहले से दर्ज हैं.
गुरुग्राम के बंधवारी गांव का रहने वाला 30 वर्षीय सतपाल उर्फ सत्ते खेती-बाड़ी, सामान बेचने-खरीदने का काम करता है. वह प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रुपये कमाता है और उसने कक्षा 9 के बाद स्कूल छोड़ दिया. उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.
गुरुग्राम के तिगरा गांव के रहने वाला 32 वर्षीय रविंदर पानी के टैंकर चालक के रूप में काम करता है. वह प्रति वर्ष लगभग 2 लाख रुपये कमाता है और 10वीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया. उसके ऊपर भी कोई पिछला आपराधिक मामला नहीं है.
25 साल के अंकित और राहुल दोनों गुरुग्राम के तिगरा गांव के रहने वाले हैं. जबकि अंकित अभी बेरोजगार है, राहुल जिम ट्रेनर के रूप में काम करता है और 12वीं कक्षा पास कर चुका है. दोनों के खिलाफ कोई पिछला आपराधिक मामला नहीं है.
(संपादन: ऋषभ राज)
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