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Friday, 22 November, 2024
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ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर विचार से SC का इनकार

शीर्ष अदालत ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग करने की भी इजाजत नहीं दी है. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के मामले में पूजा करने के अधिकार वाली याचिका को मंजूर करने से इनकार कर दिया. और मामले की सुनवाई अक्टूबर तक स्थगित कर दी.

शीर्ष अदालत ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग करने की भी इजाजत नहीं दी है. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हो रही थी.

बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी ने याचिका दायर की थी जिसमें अदालत द्वारा नियुक्त कमीशन को चुनौती दी थी. यही कमिटी ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है.

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था. सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को अदालत में पेश की गई थी.

मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी सर्वे पर यह कहते हुए आपत्ति की थी कि निचली अदालत का यह फैसला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के खिलाफ है और इसी दलील के साथ उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था.

उच्चतम न्यायालय ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मामले को जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. इसके बाद से इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है. इस मामले की पोषणीयता पर जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश की अदालत में दलील पेश की जा रही है और इसी क्रम में मुस्लिम पक्ष ने पहले दलीलें रखीं.


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