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Monday, 14 April, 2025
होमदेश‘राज्यपाल को रुकावट नहीं, बल्कि सहायक बनना चाहिए’—तमिलनाडु गवर्नर के खिलाफ याचिका पर SC का फैसला

‘राज्यपाल को रुकावट नहीं, बल्कि सहायक बनना चाहिए’—तमिलनाडु गवर्नर के खिलाफ याचिका पर SC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यपालों से आग्रह किया कि वे राज्य की मशीनरी में बाधाएं पैदा न करें और राजनीतिक विचारों में पड़े बिना जनता की इच्छा का सम्मान करें.

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नई दिल्ली: केंद्र की सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल और विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों के बीच अहम फैसलों को लेकर जो लगातार टकराव चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने राज्यपालों से कहा कि वे काम में रुकावट न डालें और जनता की इच्छा का सम्मान करें

विधानसभा द्वारा पारित अहम बिलों पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा सहमति न दिए जाने के मामले में राज्य सरकार और राज्यपालों के बीच मुकदमेबाजी पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने सभी राज्यपालों से अपने संवैधानिक दायित्वों को याद रखने का आग्रह किया, जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना और निष्पक्षता और बिना किसी राजनीतिक विचार के एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाना है.

राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से लोगों की इच्छा को विफल करने और तोड़ने के लिए राज्य विधानमंडल में अवरोध पैदा करने या उसे दबाने के प्रति सचेत रहना चाहिए. राज्य विधानमंडल के सदस्य, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप राज्य के लोगों द्वारा चुने गए हैं, इसलिए वे राज्य के लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं, अदालत ने राज्यपालों द्वारा निर्वाचित राज्य सरकारों को दरकिनार करने के बढ़ते चलन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा.

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने राज्यपाल रवि द्वारा 10 बिलों पर सहमति रोकने की कार्रवाई को “अवैध और गलत” घोषित किया—उनमें से सबसे पुराना जनवरी 2020 से लंबित है—और राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें फिर से अधिनियमित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर राज्यपाल सहमति रोकने और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसा अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए. विधेयकों को रोके रखने की स्थिति में, जो राज्य सरकार की सलाह के विपरीत है, राज्यपाल अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर एक संदेश के साथ विधेयकों को वापस कर देंगे.

स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए बेंच ने कहा कि उच्च पदों पर आसीन लोगों को संविधान के मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए.

अदालत ने कहा, “भारत के लोगों द्वारा इतने संजोए गए ये मूल्य हमारे पूर्वजों के वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम हैं. जब निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को राजनीतिक विचारों के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि संविधान की मूल भावना से निर्देशित होना चाहिए.”

बेंच ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई संविधान में निहित विचारों को आगे बढ़ाने की उनकी शपथ से सूचित होनी चाहिए.

“जानबूझकर संविधान को दरकिनार करने के प्रयास के साथ, वे अपने लोगों द्वारा पूजे जाने वाले उन आदर्शों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिन पर यह देश खड़ा है.” राज्यपाल के मामले में, अगर कोई कार्रवाई “लोगों की स्पष्ट पसंद, दूसरे शब्दों में, राज्य विधानमंडल” के विपरीत है, तो यह “उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन” होगा.

राज्यपाल की मार्गदर्शक के रूप में भूमिका पर बेंच ने कहा: “संघर्ष के समय, उन्हें आम सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए, अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए, और उसे ठप नहीं करना चाहिए. उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। उनके सभी कार्य उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रेरित होने चाहिए.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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