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Friday, 22 November, 2024
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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में समाधान के सारे रास्ते बंद किए : विदेश मंत्रालय

एमईए ने कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई ने उसके पाखंडी रवैये को उजागर कर दिया है. यह आईसीजे के फैसले और उसके अपने अध्यादेश का उल्लंघन है.

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नई दिल्ली: भारत ने कुलभूषण मामले पाकिस्तान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है उसने मामले में समाधान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं. भारत ने उस पर आईसीजे के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया है. बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी.

कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले से निपटने में उचित रुख नही अपनाया है. भारत इस विषय में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रहा है.

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘निर्बाध एवं बेरोक-टोक राजनयिक संपर्क और संबद्ध दस्तावेजों के अभाव में, एक अंतिम उपाय के तहत, भारत ने 18 जुलाई को एक याचिका दायर करने की कोशिश की.

श्रीवास्तव ने कहा, ‘हालांकि, हमारे पाकिस्तानी वकील ने सूचना दी कि पावर ऑफ अटॉर्नी और जाधव के मामले से जुड़े सहायक दस्तावेजों के अभाव में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जा सकती.’

पाकिस्तान ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि अपनी मौत की सजा के खिलाफ जाधव द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है. उन्हें यह सजा पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सुनाई थी.

एमईए ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की कार्रवाई ने उसके पाखंडी रवैये को उजागर कर दिया है.

भारत ने कहा कि यह आईसीजे के फैसले और उसके अपने अध्यादेश का उल्लंघन है. भारत ने आगे के उपायों के लिए अपनी स्थिति को रिजर्व रखा है.

विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ सीमा विवाद पर कहा कि चीन लेकर प्रवक्ता ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है.

हम आशा करते हैं कि चीन हमारे साथ मिलकर गंभीरता से तनाव को कम करने और गतिरोध को समाप्त करने के लिए काम करेगा.

विदेश मंत्रालय ने बताय कि भारत-चीन सीमा मामले पर सलाह एवं समन्वय के लिए एक और बैठक जल्दी होने की संभावना है.

भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करने और उसका सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह यथा स्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा.

पाकिस्तान ने थी जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए अदालत में अर्जी 

वहीं इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक अर्जी देकर जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए ‘कानूनी प्रतिनिधि’ (वकील) की नियुक्ति करने की मांग की थी. इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आयी हैं.

लेकिन, संघीय अध्यादेश के तहत इस मामले में अर्जी देने से पहले पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने भारत सरकार सहित मुख्य पक्षों से विचार नहीं किया.

जिओ न्यूज सहित पाकिस्तानी मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने अपनी अर्जी में अदालत से अनुरोध किया है कि वह जाधव के लिए एक वकील की नियुक्ति कर दे ताकि पाकिस्तान अंतराष्ट्रीय अदालत के फैसले को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके.

भारतीय नौसेना के सेवा-निवृत 50 वर्षीय अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी. भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत ले गया और वहां जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी.

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान जाधव को दोषी करार दिए जाने और उसकी सजा पर प्रभावी तरीके से विचार करे और बिना किसी देरी के भारत को राजनयिक पहुंच दे.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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1 टिप्पणी

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