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Monday, 13 May, 2024
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विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ में ई-पास अनिवार्य, ऐसा न करने पर पेड क्वारेंटाइन में रहना पड़ सकता है

छत्तीसगढ़ के निवासी जो विदेश से वापस आने के बाद घरेलू उड़ान, सड़क अथवा रेलमार्ग से राज्य में पहुंचेंगे उन्हें राज्य शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा. इसमें 14 दिनों के पेड क्वारेंटाइन की अनिवार्यता शामिल है.

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रायपुर: केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शुरू किए जाने की संभावनाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ई-पास अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार ऐसा न करने पर यात्रियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जैसे अनिवार्य पेड क्वारेंटाइन जिसका खर्च 15,500 से 50 हजार रुपए के बीच होगा.

ई-पास की अनिवार्यता के विषय में बात करते हुए राज्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोविड-19, के डाटा प्रभारी और स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने बताया, ‘सभी विदेशी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले ई-पास बनाना अनिवार्य होगा जिससे राज्य सरकार के पास उनके यात्रा के विषय में पूरी जानकारी रहे और उन्हें राज्य में उनके गंतव्य स्थानों तक परिवहन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी हो.’

इसके साथ ही ई-पास न बनाने की स्थिति में यदि यात्री राज्य में पहुंचने से पहले क्वारेंटाइन में रह चुके होंगे तो भी उन्हें पेड क्वारेंटाइन में रहना पड़ सकता है.

डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है, ‘हमारे पास विदेशों से आने वाले कई यात्रियों के परिजनों द्वारा ई-पास की जानकारी के लिए लगातार कॉल आ रहें हैं. सभी को अवगत कराया जा रहा है कि यह करना अनिवार्य है. ई-पास रायपुर एयरपोर्ट तक पहुंचने का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा. ऐसा नहीं होने पर विदेश से आने वाले यात्रियों को दो बार क्वारेंटाइन में, यदि पहले क्वारेंटाइन की अवधि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पूरी कर लिया है तो भी, जाने की संभावना होगी.’

सरकार द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आवागमन प्रणाली के निर्देशानुसार विदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों द्वारा ई-पास न बनाने की स्थिति में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

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त्रिपाठी ने कहा, ‘पहले से बने ई-पास अपने आप में यात्रियों के लिए मूवमेंट पास होगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों में बिना क्वारेंटाइन के डोमेस्टिक टर्मिनल या फिर उन्हें छत्तीसगढ़ के लिए परिवहन के अन्य साधन करने में आसानी होगी.’


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किसी अन्य एयरपोर्ट में अपने क्वारेंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद भी यदि वे बिना ई-पास के प्रदेश में एंट्री करेंगे तो उन्हें अनिवार्य पेड क्वारेंटाइन में रखा जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की सीमा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा इन यात्रियों को उनके स्वास्थ्य की अद्यतन जानकारी के साथ अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा विदेश से आने वाले इन यात्रियों को क्वारेंटाइन सेंटर और अपने घर तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा पाने में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है.

छत्तीसगढ़ के निवासी जो विदेश से वापस आने के बाद घरेलू उड़ान, सड़क अथवा रेलमार्ग से राज्य में पहुंचेंगे उन्हें राज्य शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा. इसमें 14 दिनों के पेड क्वारेंटाइन की अनिवार्यता शामिल है.

राज्य शासन द्वारा रायपुर में 20 और बिलासपुर में 5 होटल क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें विदेश से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के निवासी निर्धारित दर पर ठहर सकेंगे. इन चिन्हित होटलों में कुल कमरों की संख्या लगभग 1,100 है.

सरकार के एसओपी गाइडलाइन में आवश्यकतानुसार क्वारेंटाइन सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रावधान रखा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत पेड क्वारेंटाइन सेंटर के लिए चिन्हित होटल में व्यक्ति को ब्रेकफॉस्ट, लंच सहित डिनर मिलेगा जिसमें प्रतिरूम प्रतिदिन का किराया 1,100 से 3,150 रुपए के बीच रखा गया है. न्यूनतम दर वाले कमरों की संख्या बहुत ही कम है.

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