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Monday, 25 November, 2024
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UP में ‘लव जिहाद’ का पहला केस दर्ज, लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

बरेली जोन के डीआईजी राजेश पांडे ने दिप्रिंट से बातचीत में बताया कि टीकाराम की तहरीर के आधार पर देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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लखनऊ : यूपी में लव जिहाद को लेकर बने कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के लागू होने के बाद पहला केस दर्ज कर लिया गया है. बरेली के थाना देवरनिया निवासी टीकाराम ने उवैश अहमद नाम के युवक पर उनकी बेटी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है.

बरेली जोन के डीआईजी राजेश पांडे ने दिप्रिंट से बातचीत में बताया कि टीकाराम की तहरीर के आधार पर देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. ये अध्यादेश कल ही लागू हुआ और देर शाम ही ऐसा मामला आ गया इस कारण हमने इस मामले में जान से मारने की धमकी के अलावा नए अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा भी एफआईआर में जोड़ी. फिलहाल आरोपी उवैश घर से फरार है.उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.


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टीकाराम की ओर से अपनी शिकायत पत्र में बताया गया कि देवरनिया के गांव शरीफनगर उवैस अहमद ने पढ़ाई के समय से उनकी लड़की को जानता था. दोनों की बातचीत भी थी लेकिन अब वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है. वह जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है. टीकाराम के मुताबिक, उनके व परिवार द्वारा कई बार आरोपी से मना किया जा चुका है. फिर भी वह मानने को राजी नहीं है. वहीं जब उनकी बेटी ने जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की. इसके बाद वह मजबूर पुलिस थाने पहुंचे.

टीकाराम की शिकायत के आधार पर बरेली पुलिस ने लव जिहाद को लेकर लागू हुए अध्यादेश के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. ये इस अध्यादेश लागू होने के बाद पहली एफआईआर है. फिलहाल पुलिस को आरोपी की तलाश है जो कि भागा हुआ है. बरेली पुलिस के मुताबिक, आरोपी पकड़ने के लिए एक टीम जुटी हुई है. दिप्रिंट ने इस मामले शिकायतकर्ता टीकाराम से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया.

बता दें कि बीते शनिवार यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार को विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई . इस नए अध्यादेश के मुताबिक बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा, अलग-अलग कैटेगरी में एक
से 10 साल तक की सजा है. वहीं जुर्माना भी है.

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