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Thursday, 19 December, 2024
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ED ने न्यूजक्लिक वेबसाइट पर लगाया ‘पेड न्यूज’ का आरोप, दिल्ली HC ने पोर्टल को भेजा नोटिस

सौरभ बनर्जी की पीठ ने न्यूज पोर्टल और इसके डायरेक्टर से जवाब मांगा है, और सितम्बर में सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है.  

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा है, जो कि न्यूजक्लिक पोर्टल के मालिक, कंपनी के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका, जिसमें अंतरिम आदेश रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, एजेंसी से उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है.

ईडी ने अपने ताजा आवेदन में कहा है कि यह पेड न्यूज को लेकर एक गंभीर आपराधिक साजिश का मामला है. सबमिशन को नोट कर सौरभ बनर्जी की पीठ ने न्यूज पोर्टल और इसके डायरेक्टर से जवाब मांगा है, और सितम्बर में सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है.

कोर्ट ने प्रथमदृष्टया पाया कि, ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन के तर्क में दम है और इस पर विचार-विमर्श की जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून, 2021 को ईडी को निर्देश दिया था कि न्यूज पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाएं और 29 जुलाई 2021 को ईडी को निर्देश दिया कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में उनके जांच में शामिल होने को लेकर कोई बलपूर्वक एक्शन न ले.

ईडी की याचिका में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच के मद्देनजर, अतिरिक्त सामग्री सामने आई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का खुलासा करती है. साथ ही, एक अपराध भी हुआ है, जिसकी सूचना पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उचित संचार के जरिए, विधेय (मामले को देखने वाली) एजेंसी को भी दी गई है. ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि संबंधित तथ्यों को, सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा, क्योंकि यह जारी जांच का विषय है.

ईडी ने कहा है कि तथ्यों के आलोक में, दिनांक 21.06.2021 और 29.07.2021 के अंतरिम आदेशों को रद्द करने की मांग को लेकर वर्तमान आवेदन वास्तविकता और न्याय के हित में दायर किया जा रहा है.

ईडी ने फरवरी 2021 में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यूजक्लिक के परिसर और इसके रेजिडेंट्स एडिटरों के आवास पर छापे मारे थे, और तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया था. ईडी का कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज एफआईआर पर आधारित है.

हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कथित चीन द्वारा कांग्रेस और भारतीय न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को फंडिंग को लेकर तीखा हमला बोला था व राहुल गांधी को निशाना बनाया था.

ठाकुर ने आज सुबह भाजपा संसदीय दल की बैठक में जाने से पहले संवाददाताओं से कहा, “हम सभी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का हाथ ‘न्यूजक्लिक’ के साथ, न्यूजक्लिक के ऊपर चीन का हाथ. राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और वह बताएं कि किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया व कहां इसका इस्तेमाल किया गया.”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूजक्लिक जिसे चीन फंड करता है और बताएं कि उनकी पार्टी क्यों इसको सपोर्ट करती है, इसको लेकर कांग्रेस नेता को संसद में देश से माफी मांगनी चाहिए.

ठाकुर ने कहा, “उन्हें देश को बताना चाहिए कि फंड देने वाले कौन लोग हैं और क्या मजबूरी है कि कांग्रेस ‘न्यूजक्लिक’ के साथ खड़ी नजर आती है.”

केंद्रीय मंत्री ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन पर आरोप लगाया था कि न्यूजक्लिक वेबसाइट और कांग्रेस पार्टी का ‘भारत विरोध’ से गर्भनाल का नाता है.


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