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Friday, 20 December, 2024
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ED को 17 मार्च तक मिली मनीष सिसोदिया की रिमांड, जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टली

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी को सिसोदिया से 7 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. आज दोपहर 2 बजे सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.

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नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेज दिया.

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी को सिसोदिया से 7 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. तिहाड़ जेल में, जहां आप नेता बंद हैं घंटों की पूछताछ के बाद कल ईडी ने गिरफ्तार किया था. आज दोपहर 2 बजे सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.

ईडी ने मामले में सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी है.

सुनवाई के दौरान, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग वाली ईडी की याचिका का विरोध किया.

एजेंसी ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रही है ताकि उसकी कार्यप्रणाली की पहचान की जा सके और समन किए गए अन्य व्यक्तियों से आमना-सामना किया जा सके.

ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ निजी कंपनियों को 12 फीसदी का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी लागू की गई थी. ईडी ने अदालत को बताया कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में निजी संस्थाओं को 12 फीसदी थोक लाभ मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई थी.

ईडी ने कहा, ‘नीति को इस तरह से तैयार करने की साजिश थी ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ पहुंचाया जा सके.’

ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे.

एजेंसी ने अदालत को विजय नायर और के. कविता (बीआरएस एमएलसी) के बीच मुलाकात के बारे में भी बताया.

आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी. ईडी ने अदालत में तर्क दिया कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी.

ईडी ने कहा कि आरोपी बुचिबाबू गोरंटला ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के. कविता के बीच आपसी  राजनीतिक तालमेल का खुलासा किया, जिन्होंने विजय नायर से भी मुलाकात की थी. बुचिबाबू के. कविता के पूर्व ऑडिटर हैं और फिलहाल जमानत पर हैं.

सिसोदिया के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए, ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि अगर नीति कार्यपालिका का मामला है तो कोयला घोटाला या 2जी घोटाला नहीं होता.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था.

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और 6 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे.

ईडी ने इस मामले में पहले भी एक और गिरफ्तारी की थी, उसने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अपनी हिरासत में लिया था.

ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था.

सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


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