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Tuesday, 7 May, 2024
होमदेशअपने विवादास्पद कार्यकाल के बाद ED प्रमुख संजय मिश्रा ने दिया इस्तीफा, राहुल नवीन बने नए निदेशक

अपने विवादास्पद कार्यकाल के बाद ED प्रमुख संजय मिश्रा ने दिया इस्तीफा, राहुल नवीन बने नए निदेशक

19 नवंबर, 2018 को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त किए जाने के बाद मिश्रा के कार्यकाल को चार और बढ़ा दिया गया था.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल चार बार आगे बढ़ने के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया. ईडी प्रमुख के रूप में उनके रिकॉर्ड 4 साल और 10 महीने के कार्यकाल के दौरान, एजेंसी ने राजनेताओं और संगठनों के खिलाफ कई विवादास्पद कानूनी मामले शुरू किए.

ईडी के निशाने पर आने वाले विपक्षी नेताओं में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम, कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार, राकांपा संस्थापक शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक और उमर अब्दुल्ला, और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थे.

ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन, एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी नवीन नियमित निदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ईडी के प्रभारी निदेशक रहेंगे.

‘क्या कोई और इसके काबिल नहीं?’

1984-बैच के आईआरएस अधिकारी, मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. 13 नवंबर, 2020 को, उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले, मिश्रा की नियुक्ति को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया और उनके दो साल के कार्यकाल को “तीन साल” से बदल दिया गया.

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फिर नवंबर 2021 में, मिश्रा के पद छोड़ने से कुछ दिन पहले, राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश जारी किए – दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन.

संशोधनों ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुखों के कार्यकाल को नियुक्ति से पांच साल की अवधि के लिए और दो साल के कार्यकाल से परे तीन साल के विस्तार की अनुमति दी, और संसद द्वारा पारित किया गया.

नवंबर 2021 में, केंद्र ने मिश्रा को एक साल के लिए दूसरा विस्तार दिया, और फिर नवंबर 2022 में.

सुप्रीम कोर्ट, जो विस्तार को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, ने 11 जुलाई के फैसले में केंद्र की खिंचाई की और मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को “अवैध” करार दिया. इसमें “सुचारू परिवर्तन” को सक्षम करने के लिए मिश्रा के पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया.

केंद्र द्वारा 15 अक्टूबर तक विस्तार की मांग करने वाली याचिका दायर करने के बाद 27 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने “बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए” मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया.

केंद्र ने इस आधार पर मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी कि वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा समीक्षा के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी.

अपने पहले फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि “क्या विभाग में कोई इसके लिए कोई और काबिल व्यक्ति नहीं हैं?”

विपक्ष ने मिश्रा के लिए सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र की आलोचना की थी और इसे ”एक गुप्त राजनीतिक मकसद” बताया था. मिश्रा के विस्तार को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा शामिल थे.

27 जुलाई की सुनवाई में, न्यायमूर्ति बी.आर. के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की एससी पीठ. गवई ने कहा कि मिश्रा को 45 दिनों (31 जुलाई से 15 सितंबर तक) का एक्सटेंशन “राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित” के लिए दिया जा रहा है.

पीठ ने कहा, “मिश्रा को एक्सटेंशन देने के लिए किसी और आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा… हम आगे स्पष्ट करते हैं कि वह 15-16 सितंबर, 2023 की मध्यरात्रि से ईडी के निदेशक नहीं रहेंगे.”

(संपादन: अलमिना खातून)

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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