scorecardresearch
Monday, 6 May, 2024
होमदेशअर्थजगत'एयरलाइंस और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाएं'- संसदीय पैनल की रिपोर्ट

‘एयरलाइंस और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाएं’- संसदीय पैनल की रिपोर्ट

पैनल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हवाई किराए में 'अत्यधिक वृद्धि' को नियंत्रित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने की सिफारिश की है और कहा है कि एयरलाइंस के ऑडिट किए गए वित्तीय डेटा की नियमित रूप से जांच करना जरूरी है.

Text Size:

नई दिल्ली: एक संसदीय पैनल ने बताया कि टैरिफ तय करते समय एयरलाइनों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में ‘उचित लाभ’ भी शामिल है, लेकिन इसकी कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है. पैनल ने सिफारिश की है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसे परिभाषित करे और इसकी गणना के लिए एक तंत्र तैयार करे.

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति की रिपोर्ट ‘इश्यू ऑफ फिक्सिंग एयरफेयर्स’ बढ़ते हवाई किरायों पर चिंताओं को देखते हुए आई है और एयरलाइन टिकटों पर किराया सीमा लागू करने की मांग की गई है.

गुरुवार को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि सरकार इस आशंका के कारण हवाई किराए को विनियमित करने के पक्ष में नहीं है कि इससे क्षेत्र की वृद्धि पर असर पड़ेगा – खासकर जब से ज्यादातर इंडियन कैरियर्स ने पिछले तीन सालों में परिचालन घाटा दर्ज किया है. हालांकि, पैनल ने सरकार से अपनी नीति की समीक्षा करने को कहा ताकि यात्रियों को भी हर समय उचित डील मिले.

राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी वी. की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा, “मंत्रालय को एयरलाइंस के परामर्श से एक तंत्र या फॉर्मूला तैयार करना चाहिए, ताकि विमान नियम, 1937 के नियम 135(1) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई ‘उचित लाभ’ की अवधारणा का पालन किया जा सके.”

विमान नियम, 1937 का नियम 135, इसके किराया नियमों के लिए कानून का आधार है. इन नियमों के अनुसार, एयरलाइंस उचित लाभ, संचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ जैसे कारकों पर विचार करने के बाद टैरिफ तय करती हैं.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पष्ट परिभाषा की कमी ऐसी अभिव्यक्तियों को “मनमाने कार्यों को प्रोत्साहित करने के अलावा, गलत समझा जाने योग्य” बनाती है.

पैनल ने कहा, “…’उचित लाभ’ ‘टैरिफ’ के तहत विमान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधान के तहत अंतर्निहित है. ‘उचित लाभ’ और ‘आम तौर पर प्रचलित टैरिफ’ के लिए कोई अलग नियम या कोई अन्य दिशानिर्देश नहीं है. इन शब्दों को आम समझ के अनुसार समझा जाता है.”

इसमें कहा गया है कि विमान नियमों के बावजूद भारत के विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) को एयरलाइंस के टैरिफ रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और अत्यधिक शुल्क लेने के मामले में निर्देश जारी करने का अधिकार है, फिर भी वे ऐसा करते हैं. इसमें कहा गया है कि इससे हवाई किराए में बढ़ोतरी हो रही है.

इसमें आगे कहा गया है, “…डीजीसीए के पास टैरिफ को विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है… समिति की सिफारिश है कि मंत्रालय को डीजीसीए द्वारा ‘टैरिफ निगरानी’ और ‘विमान किराया विनियमन’ के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि संतुलन को विनियमित करने के लिए डीजीसीए को सशक्त बनाने के पक्ष में झुकाया जा सके. नियम 135(3) के अनुसार हवाई टैरिफ और केवल टैरिफ की निगरानी से परे अपनी जिम्मेदारी का विस्तार करना.”

हवाई किरायों का विनियमन एयरलाइनों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश और मूल्य प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है.

इसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की तर्ज पर एक स्वायत्त निगरानी और नियंत्रण निकाय स्थापित करने की भी सिफारिश की —जो सिक्योरिटीज मार्किट को कंट्रोल करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है. इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत “यात्रियों से उचित हवाई किराए के संग्रह को लागू करने के लिए” लाने की बात कही गई है.


यह भी पढ़ें: ‘श्रद्धालुओं के साथ रेप, हिंदुओं पर हमला’, नूंह हिंसा के बाद ‘अफवाहों’ को रोकने की कोशिश में पुलिस


‘हवाई यात्रियों के हितों की रक्षा करें’

‘उचित लाभ’ के आधार पर टैरिफ स्थापित करने के मुद्दे पर, समिति ने कहा कि किसी भी एयरलाइन ने ‘उचित लाभ’ की मात्रा को जांचने के लिए कोई तंत्र नहीं अपनाया है.

इसके बजाय सभी एयरलाइंस मांग-आपूर्ति की गतिशीलता का पालन कर रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है।, “(पैनल) सिफारिश करता है कि मंत्रालय को एयरलाइंस के परामर्श से एक तंत्र या फॉर्मूला तैयार करना चाहिए, ताकि विमान नियम, 1937 के नियम 135 (1) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई ‘उचित लाभ’ की अवधारणा को लागू किया जा सके. ”

इसने टैरिफ के संबंध में अपने सवालों पर एयरलाइंस की प्रतिक्रियाओं का भी हवाला दिया. रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइंस ने कहा कि किसी विशेष मार्ग पर प्रचलित हवाई शुल्क मांग-आपूर्ति संतुलन का परिणाम है और ‘कॉस्ट रिकवरी मॉडल’ पर काम करता है ताकि एयरलाइंस ‘उचित लाभ’ के बजाय उड़ान संचालन से संबंधित सभी लागतों को वसूल कर सकें.

पैनल ने कहा कि हवाई किराया किफायती हो यह सुनिश्चित करने के लिए विमान नियमों में पर्याप्त विधायी सुरक्षा उपाय हैं. किसी भी उल्लंघन के मामले में, सरकार टैरिफ के विनियमन की परवाह किए बिना कार्रवाई कर सकती है – एक नीति जिसके तहत घरेलू विमानन को किराया तय करने की स्वतंत्रता है.

अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से “नियमों में निहित अधिभावी शक्तियों का उपयोग करके हवाई यात्रियों के हितों की रक्षा करने” के लिए भी कहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “समिति की राय है कि हवाई किराए के मूल्य निर्धारण के लिए किसी विश्वसनीय फॉर्मूले के अभाव में सीटों की कीमतें निर्धारण में व्यापक भिन्नता बनी रहती है. हालांकि कभी-कभी इससे ग्राहकों को फायदा हो सकता है, लेकिन कभी-कभी इससे किराया बहुत ज्यादा हो सकता है. इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मौजूदा नियमों के अनुसार किराए में बहुत ज्यादा वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है.”

इसने मंत्रालय से सभी एयरलाइनों को “प्राइस लॉक” विकल्प लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एक तंत्र तैयार करने के लिए भी कहा है, जिसके तहत ग्राहक मामूली शुल्क का भुगतान किए बिना या उसके बिना अपनी बुकिंग आरक्षित कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि यह ग्राहकों के लिए एक अनुकूल कदम होगा और बदले में हवाई यात्रा की मांग बढ़ सकती है. इसमें कहा गया है, “यह सुविधा ग्राहकों को टिकट की वास्तविक कीमत का अग्रिम भुगतान किए बिना सीटें आरक्षित करके टिकट बुक करने की अनुमति देकर बेहतर यात्रा निर्णय लेने में मदद करेगी.”

समिति ने एयरलाइंस और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया.

पिछले तीन सालों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) में कई एयरलाइनों की वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया है कि ज्यादातर मामलों में, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर (ओपेक्स) में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि आय कम हो गई है, जिससे ज्यादातर एयरलाइनों को शुद्ध घाटा (नेट लॉस) हुआ.

ओपेक्स वह रक्म है जो एक संगठन अपने व्यवसाय को दिन-प्रतिदिन चलाने पर खर्च करता है.

समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया का ओपेक्स हर साल बढ़ा है, लेकिन इसकी नेट इनकम -7,084 करोड़ रुपये से घटकर -11,381 करोड़ रुपए हो गई है. इंडिगो के लिए, कुल खर्च बढ़ने के बावजूद, घाटा 2020-21 में 5,818.1 करोड़ रुपये और 2021-22 में 6,153.7 करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 में 304.4 करोड़ रुपये हो गया है.

स्पाइसजेट ने भी 2020-21 से 2021-22 तक अपने ओपेक्स में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि देखी, जबकि इस अवधि में इसकी शुद्ध आय 1,107.8 करोड़ रुपये से गिरकर 60.2 करोड़ रुपये हो गई.

विस्तारा के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 2020-21 में 4,312 करोड़ रुपए से लगभग तीन गुना बढ़कर रुपए हो गया है. 2022-23 में 12,753 करोड़ रुपए, जबकि 2020-21 में एयरलाइन को 1,612 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो 2022-23 में घटकर 1,393 करोड़ रुपए हो गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले एयरएशिया ने ओपेक्स में बढ़ोतरी के बावजूद नेट इनकम दर्ज की है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में वृद्धि के बावजूद एयरएशिया ने नेट इनकम अर्जित की है. समिति उन कारणों को जानना चाहेगी कि क्यों एयरएशिया एक अपवाद रही है और अन्य एयरलाइनों की तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के बावजूद नेट इनकम में वृद्धि दर्ज कर सकती है. ”

समिति ने कहा कि एयरलाइंस द्वारा दिए गए ऑडिट किए गए वित्तीय आंकड़ों की नियमित आधार पर जांच करना जरूरी है.

इसमें कहा गया है, “…डीजीसीए को एयरलाइंस द्वारा बताई गई किसी भी विसंगति का संज्ञान लेना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.”

(संपादन: हिना)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: मणिपुर ने MHA में की अविश्वास की घोषणा, असम राइफल्स के खिलाफ FIR दर्ज, IR बटालियन का निशस्त्रीकरण हुआ है


share & View comments