मुंबई: बर्खास्त मुंबई पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने बुधवार को स्वीकार किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे से मुलाकात की, लेकिन कहा कि उन्होंने पैसे की कोई मांग नहीं की थी. वाजे एक न्यायिक आयोग के समक्ष पेश हो रहे थे जो देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रहे थे.
अपने वकील के माध्यम से, वाजे ने न्यायिक आयोग को यह भी बताया कि वह एक आवेदन प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है कि जांच की शर्तों का पालन करते हुए जांच बंद कर दी जानी चाहिए. यह सिंह के वकील के माध्यम से दिए गए बयान के आधार पर है कि उनके आरोप ‘अफवाह’ पर आधारित थे.
मंगलवार को चांदीवाल आयोग के समक्ष वाजे से जिरह की गई और बुधवार को पलांडे के वकील शेखर जगताप ने जिरह की. आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति केयू चांडीवाल ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा सिंह के दावों की जांच करने के लिए कहा कि देशमुख ने वाजे सहित मुंबई पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार और रेस्तरां से पैसे निकालने का आदेश दिया था, जब वह गृह मंत्री थे. सिंह ने इस साल मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाए थे.
सिंह के पत्र के अनुसार, देशमुख ने फरवरी के मध्य में वाजे को फोन किया और उसके बाद उन्हें बताया कि उनके पास एक महीने में 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य है. पत्र में कहा गया है कि कुछ स्टाफ सदस्य और देशमुख के निजी सचिव पलांडे भी मौजूद थे.
राज्य सरकार के एक अधिकारी जो आयोग की कार्यवाही के करीब हैं, लेकिन सुनवाई में मौजूद नहीं थे. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, ‘जिरह के दौरान, वाजे ने कहा कि वह पलांडे को राज्य के गृह मंत्री के पीए के रूप में जानते थे और उनका कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था. उन्होंने फरवरी 2021 में पलांडे से मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन इस बात से इनकार किया कि किसी भी कारण से पैसे की कोई मांग या संचार था.
देशमुख ने विवाद के बाद अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मामले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवंबर में गिरफ्तार किया था और वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.
‘अधीनस्थों से मिली अफवाह’
अलग से वाजे के वकील योगेश नायडू ने मंगलवार को अपने मुवक्किल के निर्देश पर कहा कि वह जांच रोकने के लिए एक आवेदन देने पर विचार कर रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंह ने अपने वकील के माध्यम से ’20 मार्च, 2021 के पत्र में अपने कथन का स्पष्ट बयान दिया’ कि देशमुख के खिलाफ उनके आरोप ‘सुनवाई’ पर आधारित थे. अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, ‘संदर्भ की शर्तों के अनुरूप (पूरी जांच) को समाप्त करने का वारंट है.’
यह नायडू के पहले आवेदन के बाद था, जिसमें आयोग के समक्ष सिंह के पेश होने तक वाजे की आगे जिरह को स्थगित करने के लिए कहा गया था, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया था.
सिंह के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि सिंह ने अपने मार्च 2021 के पत्र में मुख्यमंत्री को जो कुछ भी कहा था, उसका स्रोत उनके अधीनस्थों से प्राप्त जानकारी थी और इसलिए वह गवाह के रूप में पेश नहीं होना चाहते हैं.
सिंह के वकील ने अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, ‘यह स्थिति में उनके अधिकारी से प्राप्त अफवाह थी. मुझे सचिन वाजे के साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में कोई अड़चन नहीं दिखती.’
दिप्रिंट ने रिपोर्ट किया था कि सिंह ने अक्टूबर में चांदीवाल आयोग के समक्ष एक निवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि वह न तो कोई सबूत दिखाना चाहते हैं और न ही वह कोई जिरह करना चाहते हैं.
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