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Friday, 20 December, 2024
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शराब नीति मामला : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने ED को किया जवाब तलब

सिसोदिया ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है और 6 सप्ताह की जमानत मांगी है.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली शराब नीति को लेकर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस भेजा है.

सिसोदिया ने हाईकोर्ट में नियमित और अंतरिम दोनों जमानत के लिए याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है और इसको लेकर 6 सप्ताह की जमानत मांगी है.

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने बृहस्पतिवार को ईडी को एक ज्वाइंट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले को 11 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अदालत ने उनकी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका की मांग दर्ज कर ली है.

इससे पहले ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच को लेकर ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, कोर्ट ने कहा था कि, ‘आम जनता और समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव वाले आर्थिक अपराध के इस मामले में जांच के दौरान जुटाए गए सबूत उनके शामिल होने को दर्शाते हैं.’

अदालत ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि दक्षिण की लॉबी से कुछ रिश्वत ली गई, इसका इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए किया गया, और उक्त खर्चों का वहन करने के लिए हवाला चैनलों के जरिए कुछ कैश गोवा भेजे गए, यहां तक ​​कि हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर की गई नकदी को कवर-अप करने के लिए कुछ नकली चालान बनाने के आरोप हैं.

इसमें कहा गया है कि उपरोक्त नकदी का ट्रांसफर सह-आरोपी विजय नायर के निर्देश के मुताबिक किया गया, जो आवेदक के प्रतिनिधि थे और आप व आप के मीडिया प्रभारी भी थे, जिन्होंने उक्त चुनावों से संबंधित कार्य को संभाला था, और उन्होंने एम/एस चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसके मालिक सह-आरोपी राजेश जोशी हैं, के नाम की एक कंपनी से भी जुड़े थे, जो उक्त चुनाव में पार्टी के लिए चुनाव से जुड़े प्रचार और बाकी काम करती थी.

इसके मुताबिक, इसमें कहा गया है कि इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि भले ही PMLA की धारा 45 के तहत प्रतिबंधों को कठोरता के साथ उचित तौर से देखा और समझा गया हो, फिर भी अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के प्रथमदृष्टया कथित मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का सबूत दिखाने में सक्षम रहा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति मामले में 9 मार्च को, तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) के लिए आबकारी नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में आप नेता और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.


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