नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा मामले में दायर याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया. याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी.
ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद मोहम्मद सलीम खान ने इस याचिका को चुनौती दी थी.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दिल्ली पुलिस को खान की अपील पर नोटिस जारी किया. खान को यूएपीए और दंगे व षड्यंत्र के मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था.
अपील में कहा गया है कि एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम और भूमिका के बारे में नहीं बताया गया है फिर भी उसे 111 दिनों की देरी के बाद इस मामले में 25 जून, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया. अपील फाइल करने के पूर्व अपीलकर्ता 687 दिनों तक जेल में रह चुका है.
आगे, अभियोजन पक्ष ने वही सबूत पेश किया जिसमें वह एक वाइपर ले जाते हुए दिख रहा है और उस पर आरोप है कि उसने उस सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा जिसे दयालपुर पुलिस स्टेशन में महत्त्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया था.
वहीं दूसरी तरफ, अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपीलकर्ता अन्य लोगों के साथ चांद बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन की शुरुआत की थी और भड़काऊ भाषण दिए थे. अन्य लोगों के साथ वह प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था प्रदर्शनकारियो के लिए भोजन जुटाने व अन्य खर्चे वहन कर रहा था.
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