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Friday, 22 November, 2024
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हाईकोर्ट ने एम्स के निदेशक को दिया निर्देश, चिदंबरम की सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करें

चिदंबरम ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए.

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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद चल रहे पी चिदंबरम को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से गुरुवार को ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है. चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन’ से पीड़ित हैं.

एम्स का मेडिकल बोर्ड आज शाम 7 बजे चिदंबर के स्वास्थ्य को लेकर बैठक करेगा.

उच्च न्यायालय ने कहा कि चिदंबरम के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद के चिकित्सक नागेश्वर रेड्डी को शामिल किया जाए. चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

चिदंबरम ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए.

चिदंबरम ने कहा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्हें संक्रमण रहित वातावरण में रहने की जरूरत है.
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि बोर्ड आज (गुरुवार को) चिदंबरम की चिकित्सीय अवस्था के बारे में चर्चा करेगा और इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेगा जिसके बाद उच्च न्यायालय इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

चिदंबरम एम्स में हुए थे भर्ती 

आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी की गिरफ्तारी में चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दर्द और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों के कारण सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया था. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम को पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था और फिर उन्हें एम्स. जहां उन्हें कुछ देर बाद छुट्टी दे दी गई थी.

इससे पहले न्यायालय के निर्देशानुसार, जरूरत पड़ने पर चिदंबरम का स्वास्थ्य परीक्षण एम्स में किया जाएगा. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने उन्हें 30 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड में भेजते हुए यह निर्देश दिया था.

उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पहले चिदंबरम से उन्हें चिकित्सा आधार पर हैदराबाद भेजने के लिए दो दिन की अंतरिम राहत मांगी थी, हालांकि, अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी थी.

सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम पेट के गंभीर दर्द से पीड़ित हैं और उन्हें हैदराबाद से तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है क्योंकि चिदंबरम को कुछ साल पहले ही वहां से राहत मिली थी. बाद में अदालत ने इस गुजारिश से राहत देने से मना कर दिया और ईडी को निर्देश दिया कि अगर जरूरत हो तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए उन्हें एम्स ले जाए.

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