नई दिल्ली: तीस हजारी जिला अदालत ने 13 मई को मुंडका आग मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पांच आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया.
मुंडका अग्निकांड मामले में बिल्डिंग के मालिक समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ हजारों पन्नों के दस्तावेज और आरोपपत्र आठ अगस्त को दाखिल किए गए थे.
गौरतलब है कि घटना वाले दिन मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 27 लोगों की मौत हो गई थी.
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पांच दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद बिल्डिंग के मालिक मनीष लकड़ा को उसके दो किरायेदारों हरीश गोयल और वरुण गोयल के साथ गिरफ्तार किया था.
पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों को 18 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उदिता जैन गर्ग ने पुलिस पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया था.
अधिकारियों ने कहा कि इमारत अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी जारी करने में विफल रही. घटना वाले दिन बिल्डिंग में एक मोटिवेशनल इवेंट चल रहा था इसलिए वहां कई लोग मौजूद थे.
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