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Friday, 22 November, 2024
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SC ने कहा- MP और MLA के खिलाफ आपराधिक मामले HC की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकते

एमिकस क्यूरी ने उस राज्य के सत्तारूढ़ दल के विधायकों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के प्रस्तावों के उदाहरणों का हवाला दिया था, उसके बाद सीजेआई एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने यह निर्देश जारी किया.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि ऐसे निर्वाचित सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के प्रोग्रेस की देखरेख कर रहे उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना किसी सांसद या विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उस राज्य के सत्तारूढ़ दल से संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ प्रस्तावित मामलों को वापस लेने के उदाहरणों के बाद निर्देश जारी किए.

जब पीठ निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान की सुनवाई कर रही थी. वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया और वकील स्नेहा कलिता ने मामले को अदालत के संज्ञान में लाया था दोनों मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पीठ की सहायता कर रहे हैं.

अदालत ने अपने तीन पूर्व आदेशों का पालन करने में केंद्र की विफलता पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें सरकार को निर्वाचित सांसदों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज लंबित मामलों का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता थी.

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘जब हमने इस मामले को उठाया, तो आपने (केंद्र ने) हमें प्रतिबद्धता दी कि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई होगी. लेकिन आपने कुछ नहीं किया, हम केवल यही कह सकते हैं. सीजेआई ने अपनी बात पर जोर देने के लिए पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जारी तीन आदेशों को भी दोहराया.’

जबकि ईडी ने सोमवार रात को सूची सौंपी थी, सीबीआई ने ऐसा नहीं किया, जिससे पीठ को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया गया.

केंद्र की ओर से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सूची प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई की ओर से कोई अनिच्छा नहीं थी. उन्होंने समझाया, ‘मैं मानता हूं कि हमारी कमी है, लेकिन यह समन्वय की कमी का मामला है और अनिच्छा का नहीं है.’

उच्च न्यायालय मामलों की वापसी की जांच करेंगे

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे केरल राज्य बनाम के अजीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में 16 सितंबर, 2020 से सांसद/विधायकों के खिलाफ मामलों की वापसी की जांच करें.’

आमतौर पर, ट्रायल कोर्ट एक वापसी आवेदन पर निर्णय लेता है जिसे अभियोजन एजेंसी द्वारा स्थानांतरित किया जाता है. हालांकि, शीर्ष अदालत के आदेश के साथ अब मजिस्ट्रेटों को अभियोजन वापस लेने पर निर्णय लेने से रोक दिया गया है.


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के. अजित मामले में, शीर्ष अदालत ने सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार से संबंधित नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की केरल सरकार की अपील को खारिज कर दिया था, जबकि अदालतों को वापसी के लिए आवेदनों का फैसला करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे. शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि मामलों को वापस लेने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब यह जनहित में हो.

इस मामले के नेताओं पर 2015 में एक विधानसभा सत्र के दौरान हिंसा का सहारा लेने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का आरोप है.

मामलों को वापस लेने पर शीर्ष अदालत का आदेश एमिकस क्यूरी हंसारिया और कलिता द्वारा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के खिलाफ मामलों की प्रस्तावित वापसी के अपने नवीनतम रिपोर्ट उदाहरणों के बाद आया है.

रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2020 में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ 61 मुकदमे वापस लेने के निर्देश जारी किए थे. हालांकि, एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अधिसूचना के आधार पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

इसी तरह उत्तराखंड सरकार ने भी 2012 में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था. आवेदन अभी भी निचली अदालत में लंबित है.

समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, हंसारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुछ विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने का भी प्रस्ताव किया है, जिन पर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 65 लोग मारे गए थे और लगभग 40,000 विस्थापित हुए थे.

ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही निचली अदालत के जजों का तबादला नहीं

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय अभी भी लंबित है. अपने पिछले नवंबर के आदेश में, पीठ ने केंद्र और राज्यों को सुविधा के लिए धन आवंटित करने के लिए कहा था.

यह सूचित किए जाने पर कि इस मोर्चे पर कोई हलचल नहीं है, पीठ ने मेहता से कहा कि केंद्र इस पहलू पर ‘जवाब’ देने में विफल रहा है. इसके बाद इसने केंद्र सरकार को 25 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्वाचित सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों, लंबित मामलों और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की सुनवाई करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीशों का एक चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा, हंसारिया के सुझाव पर कि इन मामलों की सुनवाई करने वाले ट्रायल जज को कम से कम दो साल तक ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे न्यायाधीश अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे – जब तक कि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त नहीं हो जाता. उस मामले में, उच्च न्यायालय व्यक्तिगत मामलों को देखेगा.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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