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Tuesday, 17 December, 2024
होमदेशअपराधतीन तलाक के बाद महिला को घर से निकाला, हरियाणा पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया

तीन तलाक के बाद महिला को घर से निकाला, हरियाणा पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया

दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के आरोप में आठ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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गुरुग्राम: हरियाणा पुलिस ने नूह जिले में एक आदमी और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया और उसे ट्रिपल तलाक़ दे दिया.

पिंगवान पुलिस स्टेशन में शनिवार को एक FIR दर्ज की गई, जिसमें पति, उसके माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए. यह शिकायत 23 वर्षीय महिला ने दर्ज कराई थी.

पिंगवान पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) दलबीर सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि आरोपियों के खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने, कपड़े उतारने की नीयत से हमला करने, धोखा देने, पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, और धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने मुस्लिम महिला (शादी पर अधिकारों की सुरक्षा) कानून, 2019 की धारा 4 के तहत भी आरोप लगाए हैं. इस कानून के तहत, जो पति तुरंत ट्रिपल तलाक देता है, उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.

ट्रिपल तलाक एक तरीका था, जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था. इसमें पति को तलाक का कारण बताने की जरूरत नहीं होती थी और पत्नी को तलाक बोलते समय मौजूद होने की भी जरूरत नहीं होती थी. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि यह मनमाना था और संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता था.

महिला पपड़ा गांव की रहने वाली है. उसकी शादी पिछले साल मई में शाहरुख से हुई थी, जो अटरना शम्साबाद गांव का निवासी है.  हाल ही में उसने अपने मायके में एक बेटी को जन्म दिया. अपनी शिकायत में महिला ने पुलिस से दहेज की चीज़ें वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि उसकी सुरक्षा और इज्जत बनी रहे.

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पिता ने दहेज के रूप में 20 लाख रुपये के सामान दिए थे, जिसमें एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल, आभूषण, घरेलू सामान और 1.11 लाख रुपये नकद शामिल थे. लेकिन ससुरालवाले संतुष्ट नहीं थे और शादी के बाद थोड़े समय में ही अतिरिक्त 5 लाख रुपये और एक लक्ज़री कार की मांग करने लगे.

अपनी ससुरालवालों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों के अलावा, उसने अपने ससुर पर अनुचित तरीके से उसका पीछा करने और कई बार उसे हमला करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया.

महिला ने आगे कहा कि उसके देवरों ने भी उसके ससुर के गलत कामों का समर्थन किया, जिसमें एक ने भी अनुचित तरीके से उसे परेशान किया. उसका पति भी अपनी फैमिली का साथ देता था और उसे गाली-गलौच करता था, जैसा कि FIR में लिखा गया है.

महिला ने आरोप लगाया कि जब ससुर का व्यवहार और बढ़ा, तो उसने अपने पति से सामना किया. लेकिन इसके बजाय, पति ने अपनी फैमिली के दबाव में आकर सबके सामने ट्रिपल तलाक दे दिया, जिससे उनका वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया.

FIR के अनुसार, उसे कथित रूप से मारा गया, उसके आभूषण और ‘महर’ (पति द्वारा पत्नी को उपहार के रूप में दी जाने वाली अनिवार्य राशि) छीन ली गई, और फिर उसे घर से निकाल दिया गया.

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अपने परिवार से संपर्क किया, जिन्होंने स्थानीय पंचायत के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की. हालांकि, उसके ससुरालवालों ने कथित रूप से मध्यस्थों का अपमान किया और कहा कि वे उसे तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक उनकी दहेज की मांगें पूरी नहीं की जातीं.

SHO सिंह ने बताया कि आरोपी को 20 और 29 नवंबर को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए आने का नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अब पुलिस एक विस्तृत जांच कर रही है और बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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