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Saturday, 4 May, 2024
होमदेशसौम्या विश्वनाथन मामले में अदालत का आदेश, आरोपी 'संगठित अपराध से कमाए पैसे पर निर्भर'

सौम्या विश्वनाथन मामले में अदालत का आदेश, आरोपी ‘संगठित अपराध से कमाए पैसे पर निर्भर’

आदेश में उल्लिखित आरोपियों में से एक के कबूलनामे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने स्थिति और अन्य आपराधिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए अपराध स्थल और एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया.

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नई दिल्ली: अभियोजन पक्ष ने विधिवत साबित कर दिया है कि आरोपी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए “संगठित अपराध की आय” पर निर्भर थे – यह बात दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कही. दिप्रिंट के पास आदेश की कॉपी है.

रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को 30 सितंबर 2008 को विश्वनाथन की हत्या के लिए बुधवार को दोषी ठहराया गया था. पांचवें आरोपी अजय शुक्ला सहित सभी चारों को भी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कड़े कानून के तहत दोषी ठहराया गया था. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला “उचित संदेह (Reasonable Doubt)” से परे साबित कर दिया है.

शुक्ला को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के अपराध में भी दोषी ठहराया गया है. सजा का ऐलान 26 अक्टूबर को किया जाएगा.

जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था और पुलिस हिरासत में दर्ज किए गए बयान पर आरोपी के कोई हस्ताक्षर नहीं थे, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों के माध्यम से अपना मामला साबित कर दिया है.

जांच अधिकारी भीष्म सिंह के मुताबिक, मकोका के तहत यह दिल्ली की तीसरी सजा है. हत्या के सात महीने बाद तक, जांच दल ने डकैती के दौरान हुई एक अंधे हत्या के मामले में बिल्कुल भी प्रगति नहीं की थी.

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कपूर, शुक्ला और मलिक की पहचान एक अन्य हत्या की जांच के दौरान सरोजिनी नगर की दुकान और एक एटीएम के अंदर के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से की गई थी – आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष की – जिसके बाद ही पुलिस ने आखिरकार विश्वनाथन के मामले को सुलझाया. कपूर, शुक्ला और मलिक को पहले ही घोष की हत्या का दोषी ठहराया जा चुका है.

ट्रॉमा सेंटर और घटनास्थल का दौरा किया

अदालत ने देखा, “जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष ने अलग-अलग एफआईआर के दस्तावेज और उन मामलों के न्यायिक रिकॉर्ड का उत्पादन करके विधिवत साबित कर दिया है कि मकोका अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के समय, आरोपी व्यक्ति वर्ष 2002 से लेकर आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख तक तक लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था.“

अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने कपूर, शुक्ला, कुमार और मलिक की प्रत्यक्षदर्शी पहचान के माध्यम से भी अपना मामला साबित कर दिया है, और कपूर के इकबालिया बयान की भी पुष्टि की है. इससे यह तथ्य स्थापित हो गया कि आरोपी ने 30 सितंबर 2008 को सुबह 3.25 बजे से 3.55 बजे के बीच देसी पिस्तौल का उपयोग करके विश्वनाथन की हत्या कर दी थी.

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटना के तरीके, और उसके क्रम को वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया है.

अभियोजन पक्ष ने उप-निरीक्षक बलवंत कुमार की गवाही पर भी भरोसा किया कि कपूर, शुक्ला, कुमार और मलिक ने अपराध स्थल का दौरा किया जहां विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पीसीआर कर्मचारियों से पूछताछ की जो मौके पर पहुंचे थे. इसके बाद चारों मौके से भाग गए. यह कपूर के पुलिस के सामने कबूलनामे का भी हिस्सा है, जिसका उल्लेख आदेश में किया गया है.

अपने कबूलनामे में, कपूर ने उल्लेख किया है कि कैसे आरोपी “शिकार” की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब उन्होंने विश्वनाथन को उसकी कार में देखा, और उसे “लूटने” का फैसला किया. उसने कहा कि उसने उसे रोकने के लिए “देसी कट्टा” (देशी पिस्तौल) निकाला और उस पर गोली चला दी. फिर उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ एम्स ट्रॉमा सेंटर गए, जहां विश्वनाथन को ले जाया गया था.

कपूर के कबूलनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे उसने और कुमार ने एक बार खुद को पुलिसकर्मी बताकर और ड्राइवर को धमकाकर सफदरजंग एन्क्लेव के पास एक अन्य व्यक्ति को लूट लिया था, कैसे उन्होंने 18 मार्च 2009 को घोष की हत्या कर दी थी, और यह भी कि कैसे उन्होंने शुक्ला और मलिक के साथ एक ऑटो चालक को लूट लिया था.

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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