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Monday, 6 October, 2025
होमदेशSC में केंद्र वांगचुक की गिरफ्तारी का कारण बताने से कतराया, गीतांजलि पर 'हाइप' करने का आरोप लगाया

SC में केंद्र वांगचुक की गिरफ्तारी का कारण बताने से कतराया, गीतांजलि पर ‘हाइप’ करने का आरोप लगाया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC में तर्क दिया कि सोनम वांगचुक की पत्नी अपने पति की हिरासत को लेकर 'भावनात्मक' माहौल बना रही हैं.

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नई दिल्ली: केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने सोमवार को कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. एंगमो पर अपने पति की हिरासत को लेकर “हाइप” और “भावनात्मक” माहौल बनाने का आरोप लगाया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत निवारक हिरासत में हैं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण साझा करने में हिचक व्यक्त की. एंगमो ने वांगचुक की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी है. मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजरिया की बेंच को बताया कि गिरफ्तारी के कारण वांगचुक को बता दिए गए थे, और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हिरासत अधिकारियों को परिवार को कारण बताने के लिए बाध्य करे.

वांगचुक वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल में हैं. उन्हें 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था. यह दो दिन बाद हुआ जब लेह में लद्दाख को राज्य बनाने और छठी अनुसूची देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में चार लोग मारे गए और 90 घायल हुए थे.

अंगमो ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी है, क्योंकि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत हिबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है, जिसमें वांगचुक की रिहाई मांगी गई है.

सुनवाई के दौरान, एंगमो के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी मुवक्किल को गिरफ्तारी के कारण प्रदान करने का अंतरिम आदेश देने की मांग की.

हालांकि, अदालत ने कहा: “इस चरण पर हम कुछ नहीं कहेंगे।” लेकिन पीठ ने मौखिक रूप से मेहता से पूछा कि अंगमो को गिरफ्तारी का कारण क्यों नहीं बताया गया.

सॉलिसिटर ने जवाब दिया कि इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और अंगमो वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने के लिए गैर-सप्लाई के मुद्दे को नया आधार बनाने की कोशिश कर रही हैं.

बेंच के आग्रह पर, मेहता ने एंगमो को गिरफ्तारी के कारण प्रदान करने की संभावना पर विचार करने के लिए सहमति दी.

सिब्बल ने फिर वांगचुक के लिए मेडिकल सहायता की अंतरिम राहत उठाई, जिस पर मेहता ने कहा कि जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मेडिकल जांच के लिए पेश किया गया, उन्होंने कोई दवा लेने से इनकार किया.

मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि अगर कोई दवा आवश्यक होगी तो वांगचुक को दी जाएगी. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता “हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मेडिकल राहत और पत्नी से मिलने से वंचित करने का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं.

मेहता ने कहा कि मीडिया में उठाए गए कई आरोप याचिकाकर्ता द्वारा भावनात्मक माहौल बनाने के इरादे से उठाए गए हैं. “यह सब केवल मीडिया और उस क्षेत्र में दिखाने के लिए है कि उन्हें दवाइयां और पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं है. केवल भावनात्मक माहौल बनाने के लिए। बस इतना ही.”

पीठ ने अंगमो की शिकायत का निपटारा किया कि उन्हें वांगचुक से मिलने की अनुमति नहीं दी गई. अगर जेल के नियम अनुमति देते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से पहुंच मिलेगी.

जब अदालत ने केंद्र और लद्दाख को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की, मेहता ने कहा कि अंगमो बाद में अपनी याचिका संशोधित कर सकती हैं.

हालांकि, सुनवाई को स्थगित करते हुए, बेंच ने सिब्बल से पूछा कि वांगचुक ने पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए.

दिन की सुनवाई खत्म होने पर, सिब्बल और मेहता के बीच काफी तीखी बहस हुई. मेहता ने कहा, “हमें पता है क्या चल रहा है.” सिबल ने जवाब दिया, “हमें भी पता है क्या चल रहा है.”

लेकिन बेंच के त्वरित हस्तक्षेप ने सुनवाई को समाप्त करने का संकेत दिया.

जस्टिस कुमार ने कहा, “हमें नहीं पता क्या चल रहा है,” और अपनी अदालत की टीम को अगला मामला बुलाने का इशारा किया.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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