नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र की मोदी सरकार ने आज से पूरे देश में लागू कर दिया है. देर शाम सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया.
पांच दिसंबर 2019 को सबसे पहले केंद्रीय दल की बैठक के बाद 10 दिसंबर को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने नागरिक संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया था, उसके बाद से ही देशभर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है.
आज जारी किए अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, केंद्रीय सरकार नागरिकता संशोधिन अधिनियम. 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है. जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे.’
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में 10 दिसंबर को लंबी बहस के बाद लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया था. उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह नागरिकता संशोधन कानून बन गया था. इस कानून के देश में लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है.