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Monday, 14 October, 2024
होमदेशकौन हैं TMC आलोचक कलकत्ता HC के जज अभिजीत गंगोपाध्याय? जो SC के फैसले को कर रहे हैं चैलेंज

कौन हैं TMC आलोचक कलकत्ता HC के जज अभिजीत गंगोपाध्याय? जो SC के फैसले को कर रहे हैं चैलेंज

भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए जाने जाने वाले, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को अक्सर 'लोगों के न्यायाधीश' के रूप में जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में उनके कई प्रशंसक भी हैं.

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कोलकाता: हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले और विरोधियों के आलोचक कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा भर्ती (एसएससी) मामले में अपने विवादास्पद टीवी इंटरव्यू के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज देते हुए उसके सामने खड़े हैं.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई नेताओं को फंसाया गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम को मामला सौंपते हुए – न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच को आगे बढ़ाने को कहा.

उसी दिन, एक अलग शीर्ष अदालत की पीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें SC के महासचिव को CJI के सामने रखे गए इंटरव्यू के प्रतिलेख का अनुवाद पेश करने के लिए कहा गया था.

शीर्ष अदालत के आदेश तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे – द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर आया. जिसमें तर्क दिया गया था कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने बेंगागली टीवी समाचार चैनल एबीपी आनंद को पिछले सितंबर में एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ बयान दिया था. पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्यायाधीश के पास मामले के बारे में मीडिया से बात करने का ‘कोई अधिकार नहीं’ था.

इंटरव्यू से पहले, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गैर-शिक्षण और शिक्षण कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया था. फिर 13 अप्रैल को उन्होंने सीबीआई से अभिषेक को मामले में जांच के दायरे में लाने को कहा था.

इस सोमवार, न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कथित तौर पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से एसएससी मामले में अभिषेक के खिलाफ दो मामलों से संबंधित फाइलों को वापस करने के लिए कहा था.

जहां तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का जश्न मनाया है, वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया.

कलकत्ता हाई कोर्ट परिसर से शुक्रवार देर रात बाहर निकलते ही न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है, लेकिन उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा, “मैं कानूनी सलाह का इंतज़ार कर रहा हूं. लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की तरह भ्रष्टाचार के सारे मामले मेरी बेंच से हट जाएंगे. मैं पद नहीं छोड़ूंगा, मैं भागूंगा नहीं.”

इस बीच, कानूनी विशेषज्ञ का मत इस मामले में एक दूसरे से बिलकुल अलग अलग है.

रिटायर्ड एससी न्यायाधीश अशोक गांगुली ने दिप्रिंट को बताया कि न्यायाधीश को विचाराधीन मामले पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर सकता है कि हाई कोर्ट में कौन सा न्यायाधीश किस विशेष मामले की सुनवाई करेगा.

गांगुली ने कहा, “हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं हैं. संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अलग जज नियुक्त करने का निर्देश दे सके. यह केवल संबंधित मुख्य न्यायाधीश हैं जो निर्णय ले सकते हैं.”

फिर भी, उन्होंने कहा कि कुछ अलिखित नियम हैं और न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को एक ऐसे मामले के बारे में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था जिसकी सुनवाई वो खुद कर रहे हो.

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है यदि कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए अपने इंटरव्यू के प्रतिलेख का उपयोग करना चाहता है. न्यायिक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, उनको सिर्फ मामले की एक कॉपी चाहिए थी.


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एक ईमानदार जज

भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए जाने जाने वाले, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को अक्सर ‘लोगों के न्यायाधीश’ के रूप में वर्णित किया जाता है और पश्चिम बंगाल में उनके कई प्रशंसक भी हैं.

उदाहरण के लिए, जनवरी में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान, एक बुक स्टॉल ब्राउज़ करते समय उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. कुछ ने सेल्फी के लिए कहा, दूसरों ने हाथ मिलाने का अनुरोध किया और एक प्रशंसक ने उन्हें राज्य की सत्ताधारी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ‘भगवान’ भी कहा.

कोलकाता के हाजरा लॉ कॉलेज के स्नातक, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. बाद में दो साल बाद, उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.

कोलकाता के अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य, जो माकपा के राज्यसभा सांसद भी हैं, ने दिप्रिंट को बताया कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे हैं.

नौकरी के इच्छुक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे भट्टाचार्य ने कहा,”जब कोई व्यक्ति वास्तव में भ्रष्टाचार को नापसंद करता है, तो मामूली मामले एक ट्रिगर हो सकते हैं. जस्टिस गंगोपाध्याय एक ईमानदार जज हैं.”

पिछले साल, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कथित एसएससी घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसमें सरकारी शिक्षण नौकरियों को कथित रूप से नकदी के लिए व्यापार किया जा रहा था. यह वह आदेश था जिसके कारण पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद, दो अन्य विधायकों और तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था साथ ही शिक्षा बोर्ड के कई अधिकारी भी जेल में हैं.

लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस गंगोपाध्याय इस मामले में सुर्खियों में आए हैं.

मार्च 2022 में, उन्होंने सीजेआई को लिखा और कथित घोटाले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले उनके आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा रोक लगाने के बाद हस्तक्षेप की मांग की थी. आखिरकार पांच जजों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.

फिर पिछले अगस्त में, एसएससी मामले की सुनवाई करते हुए, वह कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने, जिन्होंने मीडिया को कैमरे पर अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करने की अनुमति दी, जिसके कारण कुछ वकीलों ने हंगामा किया, जिनमें से एक ने उन पर अदालत को बाजार में बदलने का आरोप लगाया.

सितंबर में, कथित एसएससी घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने के पांच महीने बाद, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एबीपी आनंद को अपना विवादास्पद इंटरव्यू दिया.

उसी दिन, प्रसारण रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने याचिका को खारिज कर दिया था. ऐसा करते समय उन्होंने नोट किया था कि उन्हें ‘पूरा विश्वास’ था कि अदालत के न्यायाधीश केवल न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बयान देंगे – न्यायाधीशों के पेशेवर आचरण के लिए नैतिक दिशानिर्देशों का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सेट.

इस बीच, एक महत्वाकांक्षी शिक्षिका संगीता शर्मा, जो कहती हैं कि वह एक नौकरी के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें अवैध रूप से मना कर दिया गया था, ने दिप्रिंट को बताया कि वह न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की आभारी हैं.

उन्होंने कहा, “अगर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय नहीं होते, तो भ्रष्ट राजनेताओं का पर्दाफाश नहीं होता. उन्होंने गरीबों को उनके लायक नौकरियां दिलाने में मदद की और उन लोगों को हटा दिया जिन्होंने अवैध रूप से एक पद पाने के लिए धोखाधड़ी की.”

मिश्रित प्रतिक्रियाएं

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के बारे में अपनी टिप्पणियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और यहां तक कि इस अवसर पर सीबीआई को फटकार भी लगाई है.

उदाहरण के लिए, पिछले नवंबर में, उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग को तृणमूल की पार्टी का दर्जा रद्द करने और उसका लोगो वापस लेने की सलाह दे सकते हैं. यह अवलोकन शिक्षा सचिव द्वारा अपनी अदालत को सूचित किए जाने के बाद आया कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों को ‘नियुक्त’ करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है.

फिर इस फरवरी में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर कहा कि वह सीबीआई की जांच की गति के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से ‘शिकायत’ करेंगे. उन्होंने कहा, “सीबीआई पिछले 10 महीनों से क्या कर रही है?”

SC के आदेश को बंगाल के राजनीतिक दलों से मिश्रित प्रतिक्रियाओं मिली है.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी ने अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया है.

अभिषेक ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि “चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई अन्य अदालत, हम अत्यधिक सम्मान करते हैं और अपनी न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं. चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, हालांकि मैं खुद इस मामले में याचिकाकर्ता था.”

उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोगों को समय पर न्याय मिलेगा. अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को उसके अनुसार दंडित किया जाना चाहिए.

हालांकि, विपक्षी दलों ने कहा है कि वे इस आदेश को सही नहीं मानते हैं. पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार को कहा, “लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमेशा याद रखेंगे, जिसका नेतृत्व क्रूसेडर जस्टिस गंगोपाध्याय ने किया था. हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते लेकिन यह आदेश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.”

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी जस्टिस गंगोपाध्याय को “धर्मयोद्धा” बताया।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, “जस्टिस गंगोपाध्याय ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में साबित किया है. वह उन कई लोगों के लिए एक आशीर्वाद रहे हैं जिन्हें (राजनेताओं की) जेब भरने के लिए नौकरी से वंचित कर दिया गया था.”

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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