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Sunday, 5 May, 2024
होमदेशयौन शोषण मामले में कोर्ट ने बृजभूषण को दी सशर्त जमानत, कहा- बिना अनुमति नहीं जाएंगे विदेश

यौन शोषण मामले में कोर्ट ने बृजभूषण को दी सशर्त जमानत, कहा- बिना अनुमति नहीं जाएंगे विदेश

कोर्ट ने बृजभूषण के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी जमानत दी है. दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके और कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है.

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूभूषण शरण सिंह को गुरुवार को राउज एवेन्यू स्थित अदालत से बड़ी राहत मिली है. हालांकि कोर्ट ने सिंह को जमानत देने के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं. यही नहीं कोर्ट ने बृजभूषण के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी जमानत दी है. दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके के साथ कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है.

अदालत ने सिंह और विनोद तोमर को शर्तें के साथ जमानत देते हुए कहा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिकायतकर्ताओं या फिर गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे. यही नहीं अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे.

हालांकि दस्तावेजों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई 2023 है.

18 जुलाई को मिली थी जमानत

पिछले कुछ महीनों से यौन शोषण का आरोप झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 18 जुलाई मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी. आज एकबार फिर इस केस पर सुनवाई हुई और शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया था.

बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सिंह के खिलाफ जांच और पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए देश के जाने माने पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था.


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