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Monday, 6 May, 2024
होमदेशबाम्बे HC ने नवाब मलिक को RS चुनावों में वोट डालने के लिए तत्काल राहत से किया मना

बाम्बे HC ने नवाब मलिक को RS चुनावों में वोट डालने के लिए तत्काल राहत से किया मना

एनसीपी नेता मलिक और देशमुख ने अपना वोट डालने के लिए बाम्बे हाईकोर्ट से अस्थाई तौर पर छोड़े जाने की मांग की थी, कल विशेष पीएमएलए अदालत ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था.

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मुंबई (महाराष्ट्रा): बाम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नवाब मलिक की संशोधित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य सभा का वोट डालने के लिए परमिशन मांगी थी.

दिन की शुरुआत में जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने जेल से तत्काल राहत दिए जाने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यहा याचिका गलत है और उसे एक उपयुक्त पीठ के समक्ष एक संशोधित आवेदन के साथ संपर्क करने के लिए कहा.

एनसीपी नेता मलिक और देशमुख ने अपना वोट डालने के लिए बाम्बे हाईकोर्ट से अस्थाई तौर पर छोड़े जाने की मांग की थी, कल विशेष पीएमएलए अदालत ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था.

पूर्व महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत मांगी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी.

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