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Friday, 3 May, 2024
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अतीक-अशरफ की सुरक्षा में ‘लापरवाही’ के आरोप में शाहगंज थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित

निलंबित किए गए एसओ की पहचान अश्विनी कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल ने कल सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी.

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शाहगंज पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष सहित चार पुलिस अधिकारियों को 15 अप्रैल की रात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय ‘लापरवाही’ करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया.

निलंबित किए गए एसओ की पहचान अश्विनी कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल ने कल सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गयी.

माफिया भाइयों अतीक और अशरफ अहमद को गोली मारने वाले तीन आरोपी हमलावरों को प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

पुलिस बुधवार को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सीजेएम कोर्ट लेकर गई.

अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मौत हो गई थी.

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पुलिस ने मामले में आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की है. पुलिस बदमाशों से मर्डर की वजह भी जानने की कोशिश करेगी. तीनों आरोपियों को 23 अप्रैल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.

अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को बुधवार को मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में दिए जाने की मांग की थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया की पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों की सात दिन की पुलिस हिरासत मांगी है, लेकिन अदालत ने आरोपियों को चार दिन की हिरासत में भेजा है.

अग्रहरि ने बताया कि बुधवार को सुबह भारी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को सीजेएम डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया और करीब एक घंटे की पेशी के बाद उन्हें यहां से पुलिस अपने साथ ले गई.

उन्होंने बताया कि पेशी के बाद आरोपियों को दौड़ा कर अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया. उनके अनुसार, ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया.

उल्लेखनीय है कि शनिवार को अतीक अहमद और अशरफ को चिकित्सा जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाते समय इन तीन आरोपियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

घटना के अगले दिन रविवार को शाहगंज थाने में लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण कुमार मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 3,7, 25, 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

रविवार को ही इन आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया था. सोमवार को सुरक्षा कारणों से इन अभियुक्तों को प्रतापगढ़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया.


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