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Sunday, 22 December, 2024
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ज्ञानवापी मामले में अधूरी रही मुस्लिम पक्ष की दलील, अगली सुनवाई 30 मई को

बुधवार को वाराणसी के सिविल जज ने इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जो 30 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी.

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नई दिल्ली: वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने गुरुवार को कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर दीवानी वाद के दावों को खारिज करने की दलील 30 मई को जारी रहेगी क्योंकि आज यह पूरा नहीं हो सकी हैं.

अगली सुनवाई सोमवार को 2 बजे होगी. इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद समिति की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी थी. इसमें कहा गया था कि यह पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है.

सुनवाई के बाद वकील विष्णु जैन ने कहा, ‘आज, मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और यह कहने की कोशिश की कि याचिका विचारणीय नहीं है. हमने दखल दिया और अदालत को बताया कि हमने विशिष्ट अधिकार और सभी दलीलें दी गईं. मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें शुरू कीं. दलीलें आज पूरी नहीं हो सकीं, इसलिए यह 30 मई को दोपहर 2 बजे तक जारी रहेंगी.

इससे पहले जिला जज एके विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी-शृंगार गौरी कांप्लेक्स मामले की सुनवाई तय करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार का पालन करेगी.

हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने कहा, ‘डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल राणा संजीव सिंह ने 24 मई को कहा था कि अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को एक हफ्ते का समय दिया है.’

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कि वो फव्वारा है.

गैरतलब है कि कुछ दिन पहले वाराणसी की एक दीवानी अदालत में एक मुकदमा दायर कर मस्जिद परिसर में इबादत के अधिकार की मांग की गई थी. बता दें कि बुधवार को वाराणसी के सिविल जज ने इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जो 30 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी.


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