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Saturday, 14 December, 2024
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CBI जांच के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता की निलंबित

कोलकाता के अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले में घोष के खिलाफ शिकायतों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन ने स्वत: संज्ञान लिया.

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कोलकाता: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई जांच के बीच बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक आदेश में कहा कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा गठित समिति ने पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में उसके बाद के घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लिया.

आदेश में कहा गया है कि, “राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के माता-पिता से उनके घर जाकर मुलाकात भी की. उन्होंने स्थिति से निपटने में आपके (घोष) खिलाफ अपनी शिकायतें रखी हैं और साथ ही इस मुद्दे को उचित तरीके से संभालने में आपकी सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी बताया है, जो कि आपके द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार में आपकी जिम्मेदारी के अनुरूप है.”

इसमें कहा गया है, “आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ-साथ डॉक्टरों के कुछ संघों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है.”

आदेश में कहा गया है कि आईएमए की अनुशासन समिति ने “सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का फैसला किया है.”

इससे पहले 26 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संस्थान में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की जांच के तहत आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (आरजीकेएमसीएच) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर पूरा किया.

उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को प्रस्तुत किया जाना है.

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने घटना से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का आदेश दिया था.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर मृत पाया गया था.


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