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Friday, 26 April, 2024
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बाबरी मस्जिद मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आडवाणी का 24 जुलाई और जोशी का 23 को बयान दर्ज होगा

आडवाणी और जोशी के वकीलों ने सीबीआई की विशेष अदालत से इनके बयान वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दर्ज करने के ​लिये कहा था. जिसके बाद कोर्ट ने ये इजाजत दी है.

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नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के कोर्ट के सामने बयान दर्ज करने की तारीख तय कर दी है.

सीआरपीसी की धारा-313 के तहत आडवाणी के बयान दर्ज कराने की तारीख 24 जुलाई तय की गई है. उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराना होगा.

बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले की सुनवायी कर रहे विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज करने की तारीख 23 जुलाई तय की है.

आडवाणी और जोशी के वकीलों ने सीबीआई की विशेष अदालत से इनके बयान वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दर्ज करने के ​लिये कहा था. जिसके बाद कोर्ट ने ये इजाजत दी है.

अदालत ने सतीश प्रधान के बयान दर्ज करने की तारीख 22 जुलाई निर्धारित की है.

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विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपी सुधीर कक्कड का बयान दर्ज किया. वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए. हालांकि उन्होंने पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की इच्छा जतायी थी.


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13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह सीबीआई के विशेष जज के समक्ष बयान देने पहुंचे थे. सीबीआई की विशेष अदालत अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत 32 अभियुक्तों का बयान दर्ज कर रही है.

अयोध्या में बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा ढहाई गयी थी, उनका दावा था कि इस स्थान पर भगवान राम का मंदिर था. सीबीआई की विशेष अदालत, उच्च्तम न्यायालय के आदेश पर इस मामले की सुनवाई रोजाना कर रही है और 31 अगस्त तक इसे पूरा करना है.

गौरतलब है कि बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुनाया था.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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