नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए पहचान श्रेणी के रूप में ‘थर्ड जेंडर’ को शामिल करना, शैक्षणिक संस्थानों को ‘समावेशी’ बनाना, उन्हें पैतृक कृषि भूमि विरासत में देने की अनुमति देना केंद्र और राज्य के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के प्रमुख सुझावों में से एक है.
15 सितंबर को जारी अपनी सलाह में, एनएचआरसी ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा, रोजगार, कल्याण, समावेशिता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल और शिकायत निवारण से संबंधित 32 सिफारिशें दी हैं और उन्हें इसे “अक्षशः” लागू करने की सलाह दी है.
एनएचआरसी ने पाया कि ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के लागू होने के चार साल बाद भी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति “रोजगार असमानताओं, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और सामाजिक दायरे से बहिष्कार जैसे विभिन्न स्थानों पर भेदभाव से जूझ रहे हैं.”
इसने सिफारिशों को लागू करने की प्रगति पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
आयोग ने मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति के प्रावधान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए वित्तीय सहायता से लेकर ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को “समावेशी” बनाने और उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न से बचाने के लिए उपाय/नीति बनाने जैसे कई उपायों की सिफारिश की है.
प्रमुख सिफारिशों में से एक यह है कि सिविल सेवा नौकरियों की तलाश करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए “थर्ड जेंडर” को एक श्रेणी के रूप में जोड़ा जा सकता है ताकि वे प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन करने और उपस्थित होने में सक्षम हो सकें. 2011 की जनगणना के मुताबिक, खुद को ‘अन्य’ बताने वालों की आबादी 4,87,803 है.
राज्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण और बेहतर व्यावसायिक अवसरों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या आजीविका कमाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करने के लिए “ब्याज छूट के आधार” पर ऋण प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए.
फरवरी 2022 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास और कल्याण के लिए आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन (SMILE) योजना शुरू की.
योजना के घटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के तहत, केंद्र ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति, समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और आजीविका, आवास आदि प्रदान करता है. केंद्र ने 2021 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं- जिनमें से 22 में से 265 करोड़ रुपये ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास के लिए हैं.
परिवारों को संवेदनशील बनाना और संपत्ति का अधिकार देना
एनएचआरसी ने सरकार को सलाह दी है कि वह ट्रांसजेंडर लोगों के परिवार के सदस्यों तक पहुंचने और उन्हें ट्रांस-बच्चों के बारे में जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अपने मजबूत नेटवर्क का उपयोग करें.
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हुए, पैनल ने सिफारिश की कि “ट्रांसजेंडर लोगों को पैतृक कृषि भूमि विरासत में देने की अनुमति दी जानी चाहिए.”
इसमें आगे कहा गया है, “मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की एकल ट्रांस-चाइल्ड को पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों के लिए अविवाहित बेटी के रूप में माना जा सकता है.”
ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम, राज्यों को ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने का आदेश देते हैं. पैनल ने राज्यों से अपराध के मामलों की निगरानी के लिए कल्याण बोर्ड और “डीजीपी या उसके नामित व्यक्ति के तहत एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल” स्थापित करने के लिए कहा है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर जिले में छात्रों के लिए एक “भेदभाव विरोधी सेल” शुरू करने की सलाह दी गई है.
पैनल ने चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सहायता के लिए जिला स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की. इसमें कहा गया कि लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए परामर्श, उपचार को आवश्यक बनाया जाना चाहिए. इसमें आगे कहा गया कि “ट्रांसजेंडर समुदाय के उन सदस्यों को उचित राशि प्रदान की जा सकती है जो लिंग परिवर्तन ऑपरेशन का विकल्प चुनना चाहते हैं. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लिंग परिवर्तन सर्जरी प्रदान की जा सकती है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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