गुरुग्राम: 21 मई 2013 की शाम को, अनिल नाम का एक नौजवान हरियाणा के महम शहर के राजीव चौक पर एक गोलगप्पे की रेहड़ी के पास गया और एक ऐसा सवाल पूछा जो उसकी ज़िंदगी के अगले 12 साल ले लेगा: आप चार गोलगप्पों के लिए पांच रुपये क्यों ले रहे हैं, जबकि बाकी सब पांच देते हैं.
रेहड़ी चलाने वाला, सूबे सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा. अपनी कीमत, अपने गोलगप्पे, अपनी शर्तें. गाली-गलौज हुई. फिर घूंसे चले.
रोहतक की महम तहसील में उस गर्म मंगलवार की शाम को जब तक धूल जमी, तब तक पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी थी, जवाबी शिकायतें तैयार हो रही थीं, और हरियाणा की न्यायिक मशीनरी के पहिए अपनी लंबी, धीमी गति से घूमने लगे थे.
बुधवार को, महम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों तरफ के सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया. बारह साल. पंद्रह गवाहों के बयान. एक सेशन कोर्ट का दखल. तीन पुलिस अधिकारी अब या तो रिटायर हो चुके हैं या कहीं और पोस्टेड हैं. और इस सब की असली वजह: एक गोलगप्पा.
शिकायत का हिसाब. शुरुआती तौर पर मामला काफी सीधा था.
अनिल, अपने दो दोस्तों के साथ, कथित तौर पर पांच रुपये की प्लेट में पांचवां गोलगप्पा मांग रहा था. सूबे सिंह ने मना कर दिया. रेहड़ी चलाने वाले की महम पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार, इसके बाद हुई बहस मारपीट में बदल गई. अनिल और उसके दो साथियों पर मारपीट का केस दर्ज किया गया.
लेकिन अनिल के पास बताने के लिए अपनी कहानी थी, और दिखाने के लिए अपनी चोटें थीं.
अगली सुबह, अपना मेडिकल चेकअप करवाने के बाद, वह उस समय के महम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के ऑफिस में गया और आरोप लगाया कि उसे ही पीटा गया था: सूबे सिंह ने, पड़ोस के अजय नेहरा नाम के एक रेहड़ी चलाने वाले ने, और खुद पुलिस अधिकारियों ने. उसने उस समय के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) कुलदीप बेनीवाल, चौकी इंचार्ज रामनिवास, और ASI धर्मबीर और सुभाष का नाम लिया. जब उस शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो अनिल के पिता सत्यवान, जो उत्तर हरियाणा बिजली प्रसारण निगम में फोरमैन के तौर पर काम करते थे, ने मामला अपने हाथ में ले लिया.
10 अक्टूबर 2013 को, झगड़े के पांच महीने बाद, उन्होंने महम कोर्ट में एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जिसमें SHO समेत छह आरोपियों के नाम थे.
अब यह केस ऑफिशियली सभी हदों से बाहर हो गया था.
तीन साल की जेल, फिर बरी, फिर एक दशक का इंतिज़ार. इस बीच, अनिल के खिलाफ असली केस तेजी से आगे बढ़ा. महम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई.
अनिल ने रोहतक सेशन कोर्ट में अपील की, जिसने उसे बरी कर दिया, और ऐसा करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव उलझन पैदा कर दी. सेशन कोर्ट ने महम कोर्ट को दोनों केस एक साथ सुनने का निर्देश दिया: अनिल की पुलिस और वेंडर्स के खिलाफ शिकायत, और उसके खिलाफ मारपीट का केस.
उसके बाद से, दोनों केस महम कोर्ट के डॉकेट में एक साथ चले, जिसमें बराबर गवाह और स्थगन जमा होते रहे.
पिछले बुधवार को कोर्ट के अपना फ़ैसला सुनाने से पहले कुल पंद्रह गवाहों से पूछताछ की गई: सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि दोनों तरफ़ से सबूत काफ़ी नहीं थे.
अब मुख्य किरदार कहां हैं
ऐसा लगता है कि एक गोलगप्पे वाले का कानूनी सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है.
अनिल के पिता, सत्यवान का कहना है कि वे फ़ैसले से खुश नहीं हैं और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
कुलदीप बेनीवाल, SHO जिन पर अनिल के परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया था, उनका प्रमोशन हो गया है. वे अभी कैथल ज़िले के गुहला में DSP के तौर पर पोस्टेड हैं. चौकी इंचार्ज रामनिवास रिटायर हो चुके हैं. ASI धर्मबीर भी रिटायर हो चुके हैं. ASI सुभाष लाखनमाजरा में पोस्टेड हैं.
यह पता नहीं है कि सूबे सिंह अब भी गोलगप्पे बेचते हैं, पांच रुपये में चार या पांच पीस, या उससे भी ज़्यादा.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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