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Thursday, 21 November, 2024
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कोरोना अनलॉक 5 गाइडलाइंस में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला, उच्च शिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे

बीते सभी गाइडलाइंस की ही तरह इसमें भी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है. ये भी कहा गया है कि स्कूल खुलने के बावजूद अगर छात्र ऑनलाइन क्लास को प्रथामिकता देते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र अनलॉक 5 के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस में स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये तय करने का अधिकार दिया है कि वो 15 अक्टूबर के बाद से ग्रेडेड मैनर में स्कूलों को खोलने का फैसला ले सकते हैं. इसके पहले अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी.

अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइन को बुधवार देर शाम जारी किया गया. इसमें लिखा है, ‘कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 15 अक्टूबर 2020 के बाद फैसला ले सकती हैं. इन्हें धीरे-धीरे खोलना होगा और इन्हें खोलने से पहले संबंधित स्कूल, संस्थान के मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा. इन्हें खोला जाना मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.’

बीते सभी गाइडलाइंस की ही तरह इसमें भी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है. ये भी कहा गया है कि स्कूल खुलने के बावजूद अगर छात्र ऑनलाइन क्लास को प्रथामिकता देते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.

गाइडलाइन में लिखा है, ‘स्कूल या संस्थान लौटने के लिए बच्चों को परिजनों की लिखित अनुमति लेनी होगी.’ साथ ही बच्चों पर अटेंडेंस थोपा नहीं जाना चाहिए. ये पूरी तरह से परिजनों की सहमति पर आधारित होना चाहिए.

स्कूल खोले जाने के दौरान और उसके बाद बरती जाने वाली सुरक्षा और सतर्कता को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी एसओपी तैयार करनी होगी. हालांकि, ये एसओपी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी पर आधारित होगी. ज़ाहिर सी बात है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होगी. बावजूद इसके शिक्षा मंत्रालय की एसओपी का ही पालन करना होगा.

कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के फैसले के बारे में कहा गया है, ‘गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करके शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर फैसला ले सकता है. ये फैसला मौजूदा परिस्थिति पर आधारित होगा.’

उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में भी ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है.


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उच्च शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे

हालांकि, ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोस्ट ग्रैजुएट छात्रों को ही 15 अक्टूबर के बाद कैंपस लौटने की अनुमति दिए जाने की संभावना है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिसर्च स्कॉलर्स में भी कौन से छात्र लौट सकेंगे इसका फैसला लेने का अधिकार संस्थान के प्रमुख यानी वीसी या डायरेक्टर को होगा.

राज्य सरकारों और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामले में भी यही बातें लागू होंगी. परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें अपने उच्च शिक्षण संस्थानों को रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खोलने की अनुमति दी गई है.

कोरोना महामारी के कारण देशभर के स्कूल और कॉलेज बीते कई महीनों से बंद पड़े हैं. देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 80,472 नए मामले सामने आए हैं और 1,179 लोगों की मौत हुई है. अभी तक कोविड-19 के कुल 62,25,764 मामले हो चुके हैं. वहीं 9,40,441 सक्रिय मामले हैं. इसमें ठीक होकर घर जा चुके लोगों की संख्या 51,87,826 है. जबकि 97,497 लोगों की मौत हो चुकी है.


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